मनीष गोधा, JAIPUR. राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ ही मौजूद सरकार ने पिछली सरकार के एक और फैसले को बदल दिया है। राजस्थान में अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को राज्य से जुड़े किसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं।
राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत
प्रस्ताव के अनुसार, अब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य में अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यता नहीं होगी। सीबीआई भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर पाएगी।
गहलोत सरकार का क्या था फैसला
राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान ये निर्णय किया गया था कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य से जुड़े किसी मामले में सीबीआई सीधे जांच नहीं कर सकती थी। उसे जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत थी। सीबीआई सिर्फ उन्हीं मामलों की जांच कर सकती थी जो राज्य सरकार द्वारा उसे भेजे जाएंगे।
राजस्थान में एंट्री नहीं ले पा रही थी CBI
पेपर लीक, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग तो सक्रिय थे, लेकिन सीबीआई की एंट्री नहीं हो पा रही थी। अब हो सकता है ये मामले भी सीबीआई को सौंप दिए जाएं।