हिट एंड रन एक्ट पर केंद्र ने लिखित में दिया पत्र, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने CM को लिखा- ड्राइवरों को भड़काने विरोधी चला रहे गलत मैसेज

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Pratibha Rana
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हिट एंड रन एक्ट पर केंद्र ने लिखित में दिया पत्र, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने CM को लिखा- ड्राइवरों को भड़काने विरोधी चला रहे गलत मैसेज

संजय गुप्ता, INDORE. हिट एंड रन एक्ट में संशोधनों को लेकर नए साल में हड़ताल पर जा चुके ड्राइवरों के बाद बीच-बीच में अफवाहों का दौर गर्म है। जबलपुर में भी इसी तरह अफवाह के चलते मंगलवार (9 जनवरी) को पेट्रोल पंपों पर फिर भीड़ उमड़ पड़ी। इसे लेकर अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों ने पत्र लिखकर सीएम डॉ. मोहन यादव से मांग की है कि वह इस तरह के अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लें।

केंद्र ने यह लिखकर दे दिया है एसोसिएशनों को

केंद्र सरकार के गृह विभाग ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेसीडेंट अमृतलाल मदान को पत्र लिखकर दे दिया है। इसमें कहा गया है कि हिट एंड रन एक्ट को लेकर भारत न्याय संहिता की धार के प्रावधान 106 (2) में दस साल की सजा संबंधी प्रावधान को बिना एसोसिएशन के चर्चा के लागू नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के अंडर सेक्रट्री सुबोध द्वारा यह पत्र दिया गया है।

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों ने यह कहा

अध्यक्ष इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इन्दौर और चेयरमेन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस नई दिल्ली सीएल मुकाती ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 हिट एंड रन कानून अभी लागू नहीं हुआ है। केंद्र ने लिखकर दे दिया है कि जब भी लागू करेंगे या संशोधन करेंगे तब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे। फिर भी कुछ संगठन वाहन चालक भाइयों को हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहे है और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ राजनीतिक पार्टी और देश विरोधी लोग भी इसमे सम्मलित हो गए हैं। वाहन चालकों का कोई नेता नहीं है ऐसे में वह सोशल मीडिया से जुड़े रहकर उन्हें मानते हैं। चालक भाइयों के कंधो पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते है की भ्रामक प्रचार प्रसार और वाहनों को रोकने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का कष्ट करें, ताकि हमारा ट्रांसपोर्ट व्यापार और देश की अर्थव्यवस्था दोनों ही प्रभावित नहीं हो।


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