छग कैबिनेट बैठक में 7 अहम फैसले, सरकारी भर्ती में छूट और उद्योगों की स्पाथना में मिलेगी रियायत, ब्राम्हणों के लिए भी फैसला

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Shivam Dubey
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छग कैबिनेट बैठक में 7 अहम फैसले, सरकारी भर्ती में छूट और उद्योगों की स्पाथना में मिलेगी रियायत, ब्राम्हणों के लिए भी फैसला


Raipur. छत्तीसगढ़ में हफ्तेभर के भीतर दूसरी बार भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक मुख्यमंत्री निवास में की गई है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में 7 अहम फैसले किए हैं। इन फैसलों में सरकारी भर्ती में छूट का फैसला लिया गया है। वहीं ब्राम्हणों के लिए भी कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। 




कैबिनेट की बैठक के 7 फैसले



1- प्रथम अनूपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 का उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।



2- नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के पुनर्वास योजना के अंतर्गत यथा संशोधित कण्डिका 5.5 के अनुसार ग्राम राखी के परियोजना प्रभावितों को पात्रता अनुसार बाड़ी हेतु खुली भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।



3- लेयर-1 के 12 ग्रामों में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के भूमि स्वामित्व की भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को निर्धारित सीमा अनुसार बसाहट पट्टा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।



4- छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वर्गो के लिए उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान एवं रियायतें घोषित की गई है। राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘‘विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम-2019 को समावेशित करने का निर्णय लिया गया।



5- छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी को शामिल करने के साथ ही स्टॉम्प शुल्क से छूट, मण्डी शुल्क से छूट, राज्य में बंद एवं बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज, परिवहन अनुदान, विद्युत शुल्क छूट संबंधित संशोधनों के प्रास्ताव का अनुमोदन किया गया।



6- छत्तीसगढ़ राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 1985 की अनुसूची-चार को शिथिल करते हुए ऑडिटर/सहायक अधीक्षक से अधीक्षक (रा.) के 38 रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु केवल एक बार तीन वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।



7- छत्तीसगढ़ ब्राम्हण समुदाय जिला बिलासपुर को आबंटित भूमि में छूट प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।


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