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याज्ञवल्क्य मिश्रा, Bilaspur. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार अनवर ढेबर को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। अनवर को ईडी ने गिरफ्तार किया था और अनवर न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल में बंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाई है
ईडी की शराब घोटाला मामले में कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस आधार पर ईडी को कार्यवाही से रोका है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ईडी के पास कार्यवाही की विधिक अधिकारिता नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीस हजारी कोर्ट में जिस परिवाद को ईडी ने कार्यवाही का आधार माना था, तीस हजारी के एडीजे कोर्ट के आदेश में उल्लेखित मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि उस परिवाद को शेष हिस्से को न्यायालय का संरक्षण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद ईडी को यह कहते हुए कार्यवाही से रोक दिया कि जब कभी भी उसके पास कार्यवाही के लिए विधिक अधिकारिता ( शेड्यूल अफेंस )आ जाए वह कोर्ट आकर कार्यवाही की अनुमति हासिल कर सकता है।
ईडी की ओर से तेज रफ्तार में कवायद जारी
सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे के बाद ईडी तेज रफ्तार में कवायद कर रही है। खबरें हैं कि कवायद यह है कि सात दिनों के भीतर ईडी को कार्यवाही की विधिक अधिकारिता मिल जाएं। लेकिन यह कैसे होगा इसे लेकर कोई सूचना नहीं है।
अनवर ढेबर को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत
अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। अनवर ढेबर को ईडी ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। वे न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल में बंद हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब देर शाम तक उनकी रिहाई संभावित है। हाईकोर्ट का तीन हफ़्ते की अंतरिम जमानत का आदेश किन नियम शर्तों के साथ प्रभावी है इसके लिए न्यायालय के आदेश का इंतजार है। अनवर ढेबर के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और पुनीत बाली ने बताया है कि अंतरिम जमानत के पीछे आधार मेडिकल ग्राउंड है।