ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी पड़ी भारी, अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR का आदेश

फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। ब्राह्मण समाज के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रायपुर की स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती धाराओं 196, 299 और 353 के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।

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फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। ब्राह्मण समाज के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रायपुर की स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती धाराओं 196, 299 और 353 के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला, निमिष किरण शर्मा और संदीप थोरानी ने अदालत में पक्ष रखा।

अदालत का निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह माना कि प्रथम दृष्टया अनुराग कश्यप की टिप्पणी समाज विशेष की भावनाओं को आहत करने वाली है, और इस पर कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। अदालत ने रायपुर पुलिस को निर्देश दिया है कि वे तत्काल एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू करें।

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अधिवक्ताओं ने रखी मजबूत दलील

इस प्रकरण में अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला, निमिष किरण शर्मा और संदीप थोरानी ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने अनुराग कश्यप के बयान को समाज में विद्वेष फैलाने वाला, भड़काऊ और अपमानजनक बताया। अदालत ने उनकी दलीलों को गंभीरता से लेते हुए गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने की अनुमति दी।

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धाराओं का विवरण

धारा 196 – राज्य के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन हेतु अनुमति।

धारा 299 – आपराधिक हत्या का प्रयास।

धारा 353 – लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

इन धाराओं के अंतर्गत आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को कठोर सजा और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।

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समाज में रोष

ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने अनुराग कश्यप की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे धार्मिक व सामाजिक भावनाओं का अपमान बताया है। कई शहरों में प्रदर्शन और पुतला दहन भी किया गया है। समाज के लोगों ने मांग की है कि ऐसे बयानों पर कड़ी कार्रवाई हो और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई जाए। अनुराग कश्यप पर लगे आरोप अब कानूनी जाँच के दायरे में हैं। अदालत के आदेश के बाद पुलिस कार्रवाई तेज हो सकती है। यह मामला एक बार फिर सेलेब्रिटीज द्वारा दिए गए सार्वजनिक बयानों की जिम्मेदारी पर बहस को जन्म दे सकता है।

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FAQ

1: अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR क्यों दर्ज की गई है?
उत्तर: अनुराग कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इसी को आधार बनाकर रायपुर की अदालत ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।
2: किन धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है?
उत्तर: अदालत ने भारतीय दंड संहिता की गैर-जमानती धाराएं 196, 299 और 353 के तहत FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जो राज्य के खिलाफ अपराध, आपराधिक हत्या का प्रयास और लोक सेवक पर हमले से संबंधित हैं।
3: इस मामले में अदालत में पैरवी किसने की?
उत्तर: इस मामले में अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला, निमिष किरण शर्मा और संदीप थोरानी ने याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की, जिनकी दलीलों के आधार पर अदालत ने FIR का आदेश दिया।

 

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