छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आईएएस अधिकारी समेत अन्य कर्मचारियों को जेसीबी से कुचलकर मारने का प्रयास किया गया था। ाइस मामले में पुलिस ने चार आराेपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इस मामले में चारों आरोपियों को 10-10 साल की सजा दी गई है। 10 हजार 100 रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है।
जेसीबी से कुचलने की कोशिश
यह पूरी घटना सारंगढ़ थाना क्षेत्र की थी। साल 2019 में तत्कालीन सहायक कलेक्टर आईएसएस मयंक चतुर्वेदी और उप संचालक खनिज शिवशंकर नाग के नेतृत्व में एक टीम सारंगढ़ के टीमरलगा स्थित खदानों के निरीक्षण के लिए गई थी।
अधिकारियों को यह सूचना मिली थी कि खदान में अवैध रूप से खनिज पदार्थों का खनन किया जा रहा है। इसके बाद अधिकारी मौके पर घटनास्थल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान आरोपियों ने मौके पर ही अधिकारियों को धमकी दी थी और जेसीबी के बकेट से कुचलकर मारने का प्रयास किया था।
मुख्य अपराधी की हो चुकी है मृत्यु
इस वारदात के मुख्य अपराधी अमृत पटेल की मृत्यु हो गई है। इस मामले में जितेंद्र कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश रायगढ़ की अदालत ने चार आरोपियों कन्हैया पटेल, हरिचरण पटेल, लोकनाथ पटेल और लालसाय निषाद को 10 -10 साल की सजा दी है और 10,100 रुपए का अर्थदंड लगाया है। इस घटना में अधिकारियों को कुचलकर मारने के प्रयास में उपयोग किए गए जेसीबी, कार और एक बाइक को राजसात किया गया है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने मुकदमे की पैरवी की।
चतुर्वेदी वर्तमान में दंतेवाड़ा कलेक्टर
पूरी कार्रवाई के दौरान शासकीय अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने के साथ हुज्जतबाजी भी की गई थी । इसमें अमृत पटेल सहित 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने 10-10 साल की सजा के — साथ 10 हजार रूपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है। वहीं उनके वाहनों को नीलाम करने का आदेश दिया है। आईएएस अफसर चतुर्वेदी अभी दंतेवाड़ा कलेक्टर के पद पर पदस्थ है।
The Sootr Links
छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए यहां क्लिक करें
मध्य प्रदेश की खबरों के लिए यहां क्लिक करें
देश दुनिया की खबरों के लिए यहां क्लिक करें
रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए यहां क्लिक करें
देखें ये विडियो