छत्तीसगढ़ के पटवारियों का नहीं होगा ट्रांसफर, हाई कोर्ट ने याचिका को किया खारिज

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पटवारियों के दूसरे जिलों में किए गए ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया है। राज्य शासन ने पटवारियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला आदेश जारी किया था।

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Deeksha Nandini Mehra
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तबादला आदेश निरस्त
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CG Patwari Transfer cancelled : छत्तीसगढ़ में पटवारियों के दूसरे जिलों में ट्रांसफर का आदेश निरस्त कर दिया गया है। सुनवाई के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस संबंध में लगी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

राज्य शासन ने पटवारियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला आदेश जारी किया था, जिसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने माना कि स्थानांतरण आदेश में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। नियमों के अनुसार प्रक्रिया का पालन कर ट्रांसफर आदेश जारी किया जा सकता है।

ये है मामला 

दरअसल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 30 सितंबर को अनुराग शुक्ला सहित अन्य पटवारियों का तबादला आदेश जारी कर एक जिले से हटाकर दूसरे जिले में भेज दिया था। इस आदेश के बाद पटवारियों में हड़कंप मच गया। ट्रांसफर आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।   पटवारियों का ट्रांसफर निरस्त | छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला | Chhattisgarh High Court

दूसरे जिलों में ट्रांसफर से सीनियरटी होती है प्रभावित 

हाई कोर्ट में लगाई याचिका में कहा गया है कि पटवारियों की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाती है। इसकी वजह से उनकी वरिष्ठता जिला लेवल की होती है, लेकिन दूसरे जिलों में ट्रांसफर से उनकी सीनियरटी प्रभावित होती है।

याचिका में आगे कहा कि भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। इस मामले की प्रांरभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पटवारियों के दूसरे जिले में स्थानांतरण पर रोक लगा दी थी। तब से मामले की सुनवाई लंबित थी।

दूसरों जिलों में ट्रांसफर करना गलत

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि ट्रांसफर आदेश में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। लिहाजा, तबादला आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नियम के अनुसार पटवारियों का दूसरे जिलों में ट्रांसफर करना गलत है।

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