हाईकोर्ट ने बिलासपुर SSP को जारी किया नोटिस, जानिए क्या है मामला
बिलासपुर। रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के अवकाश नगदीकरण (leave encashment) भुगतान में देरी करने पर बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को अवमानना नोटिस (Contempt Notice) जारी किया है। जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की सिंगल बैंच ने आदेश की अवहेलना मानते हुए यह नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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अवकाश नगदीकरण की मांगपुलिस विभाग से सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक बैजनाथ राय, निरीक्षक रघुनंदन शर्मा, सहायक उप निरीक्षक हनुमान प्रसाद मिश्रा सहित कुल 33 पुलिसकर्मियों ने मध्य प्रदेश राज्य के समान 300 दिन के अवकाश नगदीकरण का लाभ देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र पांडेय और विजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए दलील दी थी कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की ही तरह छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को भी 300 दिन के अवकाश नगदीकरण का फायदा दिया जाना चाहिए। |
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हाईकोर्ट ने SSP को दिया तलब
अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की बेंच ने इसे पहली नजर में आदेश की अवहेलना मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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