छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: फार्मासिस्ट भर्ती में बी.फार्मा डिग्रीधारकों को भी मिलेगा मौका

Harrison Masih | Jul 25, 2025, 18:53 IST
bpharma-farmacist-recruitment-highcourt-order-2025 the sootr
हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती 2025 में B.Pharm डिग्रीधारकों को आवेदन का मौका देने का आदेश दिया। अब सभी पात्र उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन, अंतिम तारीख बढ़ी।

छत्तीसगढ़ में फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) पदों पर निकाली गई भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बी.फार्मा डिग्रीधारकों को डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों के साथ समान अवसर देने का निर्देश दिया है। दरअसल, यह विवाद 30 जून 2025 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी उस भर्ती विज्ञापन से जुड़ा है जिसमें केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों को ही फार्मासिस्ट पद के लिए पात्र माना गया था। इस निर्णय को लेकर बी.फार्मा डिग्रीधारकों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 8548/2025 दाखिल की थी।



ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, लोक स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट ग्रेड-2 की भर्ती, जल्द करें ऑनलाइन आवेदन



हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश

मुख्य याचिकाकर्ता राहुल वर्मा एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह माना कि फार्मेसी काउंसिल में विधिवत पंजीकृत बी.फार्मा डिग्रीधारकों को आवेदन से वंचित करना अनुचित है।



कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह तत्काल सीजी व्यापम (छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल) को आवश्यक आदेश जारी करे, जिससे बी.फार्मा डिग्रीधारी भी पोर्टल पर आवेदन कर सकें। यह आदेश व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वत्रिक रूप से लागू होगा, यानी सभी पात्र डिग्रीधारी इसका लाभ ले सकेंगे।



ये खबर भी पढ़ें... सुप्रीम कोर्ट ने पलटा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला,NDPS एक्ट केस में ट्रायल कोर्ट की शक्ति बताई



त्वरित कार्रवाई के निर्देश

ये खबर भी पढ़ें... सौम्या चौरसिया को नहीं मिली अंतरिम जमानत, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका खारिज



CG High Court | CG Pharmacist recruitment dispute



  • हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट ग्रेड-2 भर्ती में केवल डिप्लोमा धारकों को पात्र मानने के विज्ञापन पर रोक लगाई।
  • B.Pharm धारकों को राहत: कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए B.Pharm और उससे उच्च डिग्रीधारकों को भी आवेदन की अनुमति देने के निर्देश दिए।
  • सभी पर लागू आदेश: यह आदेश व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वत्रिक है और सभी योग्य डिग्रीधारकों पर समान रूप से लागू होगा।
  • आवेदन पोर्टल में बदलाव: कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि वे पोर्टल में बदलाव कर B.Pharm अभ्यर्थियों को आवेदन का विकल्प उपलब्ध कराएं।
  • प्रचार-प्रसार के निर्देश: कोर्ट ने आदेश की जानकारी व्यापक स्तर पर देने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार करने को भी कहा है।

फार्मासिस्ट भर्ती विवाद | फार्मासिस्ट भर्ती हाईकोर्ट का फैसला



ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अवैध खनन पर सख्त रुख, खनन सचिव से मांगा हलफनामा



अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने रखा पक्ष

मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया, जो भर्ती प्रक्रिया को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।



thesootr links

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧



Tags:
  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
  • CG High Court
  • फार्मासिस्ट भर्ती विवाद
  • फार्मासिस्ट भर्ती हाईकोर्ट का फैसला
  • CG Pharmacist recruitment dispute