Soumya Chaurasia interim bail plea Rejected : छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला ( chhattisgarh coal scam ) मामले और मनी लांड्रिंग केस ( money laundering case ) में जेल में बंद सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट ( Chhattisgarh High Court ) ने बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने सौम्य चौरसिया की अंतरिम जमानत देने की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। सौम्या चौरसिया ने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सौम्या की जमानत अर्जी पर ED से जवाब मांगा है। साथ ही जस्टिस एनके व्यास की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 10 जून के बाद रखी है।
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सुनवाई के दौरन ED से मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जस्टिस एनके व्यास की बेंच ने सौम्य चौरसिया की अंतरिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई तक ED के अधिकारियों से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सौम्या चौरसिया ने अपने बच्चों की परवरिश का हवाला देते हुए याचिका मंजूर करने की अनुरोध किया था। इस पर सुनवाई कर रही बेंच ने ED से जवाब मांगा और सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 जून के बाद की दे दी।
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ED की विशेष अदालत में लगाई थी याचिका
जानकारी के मुताबिक पूर्व की कांग्रेस सरकार में करोड़ों के कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को मनी लांड्रिंग के केस में ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से सौम्या चौरसिया रायपुर के सेंट्रल जेल बंद हैं। इससे पहले कोयला घोटाला और मनी लांड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया था। इससे पहले ही ईडी की विशेष अदालत में सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी खारिज हुई थी। इसके बाद सौम्या ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की।
सौम्या चौरसिया की अंतरिम जमानत खारिज