Bulldozer Action in CG : छत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। भिलाई की नगर निगम टीम ने सुबह-सुबह बुलडोजर कार्रवाई की। निगम की टीम ने मस्जिद के नाम से किए गए अवैध कब्जे को तोड़ने का काम सोमवार को शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई के लिए भिलाई नगर निगम को बिलासपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। जिसके बाद निगम की टीम सुबह-सुबह कार्रवाई के लिए पहुंच गई।
भिलाई में चला बुलडोजर
छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम की टीम ने मस्जिद के नाम से किए गए अवैध कब्जे को तोड़ने का काम सोमवार को शुरू कर दिया है। टीम ने वहां बनाई गई एक मजार को ध्वस्त कर दिया। साथ ही वहां बनी दुकानों और वैवाहिक भवन को तोड़ने का काम जारी है। निगम के अमले के साथ ही एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित 100 से ज्यादा जवान और कई थानों की फोर्स सुबह 5 बजे से ही कार्रवाई के लिए पहुंची है। इसके तहत 5 दुकानें, स्वागत द्वार और मस्जिद की बाउंड्री वॉल तोड़ी जाएगी। कब्जा खाली कराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है।
ढाई एकड़ पर अवैध कब्जा
अफसरों के मुताबिक, 1984 में साडा (स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने रायपुर-भिलाई मार्ग (जीई रोड) के किनारे करबला समिति को मस्जिद निर्माण के लिए 500-800 वर्ग फीट जमीन दी थी। इस पर आरोप है कि ढाई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। इस अवैध कब्जे वाली जमीन पर दुकानें, मजार, शादीघर और बड़ा गेट का निर्माण किया गया।
हाईकोर्ट ने दिया कार्रवाई का निर्देश
मिली जानकारी के मुताबिक यह अवैध कब्जा सैलानी दरबार के नाम पर किया गया है। अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को 120 दिनों में निर्णय लेने का समय दिया था। इसके बाद निगम आयुक्त ने 3 दिन पहले कब्जाधारियों को नोटिस चस्पा किया था। निगम ने कब्जा खाली करने के लिए कहा था। लेकिन लोगों ने कब्जा नहीं हटाया।
छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई
अफसरों ने जानकारी दी कि, नोटिस देने के बाद भी कब्जा नहीं हटा, जिसके बाद निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची। निगम ने बताया कि यहां पर कई सालों से अवैध कब्जा किया। जिसके बाद उस जमीन पर दुकानें, मकान, मजार और अन्य चीजें विकसित कर ली गईं। इसे तोड़ने के लिए 10 जेसीबी, 30 डंफर, 2 चेन माउंटर लगाए गए हैं। इसे भिलाई में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है।
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