CBSE के छात्रों के राज्य स्तरीय खेलों में हिस्सा लेने पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Pravesh Shukla | Aug 08, 2025, 20:34 IST
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोकने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने शासन से शपथपत्र पर विस्तार से जवाब मांगा है।
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोकने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने शासन से शपथपत्र पर विस्तार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी. मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।
स्कूल शिक्षा विभाग के इस फैसले को हाईकोर्ट ने गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ एक छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लेकर स्कूल शिक्षा संचालनालय (डीपीआई) से जवाब तलब किया था।
राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके चलते करीब 600 स्कूलों के 4 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं पर सीधा फर्क पड़ा है। इससे पहले भी सत्र 2023-24 के दौरान भी ऐसा ही आदेश जारी हुआ था, लेकिन तब छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के आग्रह पर शिक्षा विभाग ने फैसला वापस ले लिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान शासन के अधिवक्ता ने कहा कि, राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले विद्यार्थियों को सीबीएसई स्कूलों की खेल स्पर्धा में शामिल नहीं किया जाता है, उनका अलग से आयोजन हुआ करता है। इसी तरह राज्य के स्कूली बच्चे प्रदेश स्तरीय शालेय खेल में भाग लेते हैं। एक छात्र को दोहरा फायदा नहीं दिया जा सकता है। शासन के इस जवाब के बाद डीबी ने राज्य शासन के सक्षम अधिकारी को शपथपत्र में विस्तृत विवरण समेत जवाब मांगा है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीबीएसई स्कूलों के छात्रों को राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं से रोकने के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने शासन से शपथपत्र पर विस्तृत जवाब मांगा है। सुनवाई 11 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।
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हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान
विभाग ने वापस लिया था फैसला
दोहरा फायदा नहीं दिया जा सकता: हाईकोर्ट
| 1.हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीबीएसई स्कूलों के छात्रों को राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोकने के फैसले को गंभीर मानते हुए स्वयं संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई शुरू की। 2. राज्य सरकार का फैसला राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकेंगे, जिससे लगभग 600 स्कूलों के 4 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए। 3. पहले भी वापस लिया गया था ऐसा आदेश इसी तरह का आदेश सत्र 2023-24 में भी जारी किया गया था, जिसे बाद में छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया था। 4. शासन का पक्ष शासन के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सीबीएसई और राज्य बोर्ड के छात्रों की खेल प्रतियोगिताएं अलग-अलग होती हैं, इसलिए एक ही छात्र को दोनों स्तरों पर भाग लेने का ‘दोहरा लाभ’ नहीं दिया जा सकता। 5. कोर्ट ने मांगा विस्तृत जवाब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच (मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु) ने शासन से शपथपत्र के माध्यम से इस निर्णय पर विस्तृत जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 11 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। |
कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
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