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Chaitanya Baghel remand: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले ( CG liquor scam) मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को विशेष कोर्ट ने फिर से जेल भेज दिया है। सोमवार को उनकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड समाप्त हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ाते हुए उन्हें 31 अगस्त तक जेल भेज दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।
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ईडी ने मांगी थी 5 दिन की कस्टडी
इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लेने का आवेदन कोर्ट में किया है। हालांकि सोमवार को इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट मंगलवार 19 अगस्त को इस पर फैसला सुनाएगा।
चैतन्य बघेल को क्यों किया गया गिरफ्तार?
21 जुलाई को ईडी की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन सुबह 6:20 बजे भिलाई स्थित उनके घर से चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई थी।
इससे पहले एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस शराब घोटाले से राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और लगभग 2,500 करोड़ रूपए की अवैध कमाई संबंधित लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।
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गिरफ्तारी के दौरान हुआ था हंगामा
18 जुलाई को जब ईडी की टीम चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करने भिलाई पहुंची, उस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ी को घेरकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस बल की मौजूदगी में ईडी ने उन्हें हिरासत में लेकर रायपुर लाया।
इसके बाद जब रायपुर स्थित ईडी दफ्तर लाया गया तो यहां भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई।
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला क्या है?1. घोटाले की शुरुआत 2. अवैध कमाई का खुलासा 3. सरकारी खजाने को नुकसान 4. बड़े राजनीतिक नाम शामिल 5. कोर्ट और ईडी की कार्रवाई जारी |
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अगली सुनवाई 1 सितंबर को
अब चैतन्य बघेल को 31 अगस्त तक जेल में रहना होगा। वहीं, ईडी की 5 दिन की कस्टडी की मांग पर कोर्ट का फैसला 19 अगस्त को आएगा। इस वजह से सभी की निगाहें अब मंगलवार की सुनवाई पर टिकी हैं।
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