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NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन की गाइडलाइन दरों में आंशिक संशोधन, चार जिलों में नई दरें लागू।
- दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों में संशोधित दरें प्रभावी।
- केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- 27 फरवरी 2026 से नई गाइडलाइन दरें लागू हो गई हैं।
- अन्य जिलों की संशोधित दरें भी जल्द जारी होने के संकेत।
NEWS IN DETAIL
चार जिलों में गाइडलाइन दरों में संशोधन
छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति पंजीयन से संबंधित गाइडलाइन दरों में आंशिक संशोधन करते हुए चार जिलों में नई दरें लागू कर दी हैं। इससे जमीन और भवन की रजिस्ट्री की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा।
जिलों ने भेजे थे संशोधन प्रस्ताव
राज्य शासन ने 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें लागू की थीं और जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे।
निर्देशों के तहत दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों ने संशोधित दरों के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे थे।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक
महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय बाजार दर, पंजीयन की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
27 फरवरी 2026 से नई दरें लागू
विस्तृत परीक्षण के बाद बोर्ड ने चारों जिलों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। संशोधित गाइडलाइन दरें 27 फरवरी 2026 से संबंधित जिलों में प्रभावी हो गई हैं।
कहां मिलेगी जानकारी
आम नागरिक नई गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। शासन ने संकेत दिया है कि अन्य जिलों की संशोधित दरें भी जल्द जारी की जाएंगी।
Knowledge
- गाइडलाइन दर वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर संपत्ति की रजिस्ट्री की जाती है।
- स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क गाइडलाइन दर के आधार पर तय होते हैं।
- जिला मूल्यांकन समिति स्थानीय बाजार के आधार पर दरों का प्रस्ताव तैयार करती है।
- केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड अंतिम अनुमोदन प्रदान करता है।
- गाइडलाइन दरों में बदलाव से संपत्ति खरीद-बिक्री की लागत प्रभावित होती है।
IMP FACTS
- चार जिले: दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर-रामानुजगंज
- 27 फरवरी 2026 से लागू नई दरें
- केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दी मंजूरी
- स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संशोधन
- अन्य जिलों की दरें भी जल्द जारी होंगी
आगे क्या
अन्य जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से भी संशोधन प्रस्ताव आने की संभावना है। आने वाले समय में पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से नई गाइडलाइन दरें लागू की जा सकती हैं।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन (Land Registry Rules) की गाइडलाइन दरों में संशोधन से चार जिलों में जमीन और भवन की रजिस्ट्री की लागत प्रभावित होगी। सरकार का यह कदम स्थानीय बाजार परिस्थितियों के अनुरूप दरों को संतुलित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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