छत्तीसगढ़ के इन जिलों में संपत्ति की नई गाइडलाइन दरें लागू; आज से बदल गए नियम
Harrison Masih | Feb 27, 2026, 17:39 IST
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सरकार ने संपत्ति पंजीयन की गाइडलाइन दरों में बदलाव करते हुए छत्तीसगढ़ के चार जिलों में नई दरें लागू कर दी हैं। 27 फरवरी 2026 से नई दरें लागू। देखें रेटलिस्ट...
NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन की गाइडलाइन दरों में आंशिक संशोधन, चार जिलों में नई दरें लागू।
- दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों में संशोधित दरें प्रभावी।
- केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- 27 फरवरी 2026 से नई गाइडलाइन दरें लागू हो गई हैं।
- अन्य जिलों की संशोधित दरें भी जल्द जारी होने के संकेत।
NEWS IN DETAIL
चार जिलों में गाइडलाइन दरों में संशोधन
जिलों ने भेजे थे संशोधन प्रस्ताव
निर्देशों के तहत दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों ने संशोधित दरों के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे थे।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक
27 फरवरी 2026 से नई दरें लागू
कहां मिलेगी जानकारी
Knowledge
- गाइडलाइन दर वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर संपत्ति की रजिस्ट्री की जाती है।
- स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क गाइडलाइन दर के आधार पर तय होते हैं।
- जिला मूल्यांकन समिति स्थानीय बाजार के आधार पर दरों का प्रस्ताव तैयार करती है।
- केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड अंतिम अनुमोदन प्रदान करता है।
- गाइडलाइन दरों में बदलाव से संपत्ति खरीद-बिक्री की लागत प्रभावित होती है।
IMP FACTS
- चार जिले: दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर-रामानुजगंज
- 27 फरवरी 2026 से लागू नई दरें
- केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दी मंजूरी
- स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संशोधन
- अन्य जिलों की दरें भी जल्द जारी होंगी
आगे क्या
निष्कर्ष
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