रायपुर नगर निगम की चेतावनी; टैक्स भुगतान नहीं करने पर संपत्ति होगी सील

Aishwarya Dwivedi | Mar 28, 2026, 14:29 IST
CG Raipur Municipal Corporation Warns Tax Defaulters Properties Sealed
रायपुर नगर निगम ने बकाया टैक्स वसूली के लिए बकायादारों से 31 मार्च तक भुगतान करने की अपील की है, अन्यथा 17% अधिभार के साथ वसूली की जाएगी। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा ‘मोर रायपुर’ ऐप और निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

NEWS IN SHORT

  • रायपुर नगर निगम ने बकाया टैक्स वसूली के लिए बकायादारों से सीधे संपर्क
  • निर्धारित समय सीमा के बाद 17 प्रतिशत अधिभार के साथ होगी वसूली
  • ऑनलाइन भुगतान ‘मोर रायपुर’ ऐप और निगम की वेबसाइट के जरिए उपलब्ध
  • जोन कार्यालयों के राजस्व काउंटर 28 मार्च से 31 मार्च तक खुले
  • निगम की अपील: समय रहते टैक्स का भुगतान करें

NEWS IN DETAIL

रायपुर नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर वसूली के लिए बड़ा कदम उठाया है। निगम प्रशासन ने सभी बड़े बकायादारों से सीधे संपर्क करना शुरू कर दिया है। इसके तहत मोबाइल कॉल और मैसेज के माध्यम से उन्हें बकाया राशि तुरंत जमा करने की चेतावनी दी जा रही है। निगम का साफ कहना है कि अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी।



ऑनलाइन भुगतान की सुविधा

रायपुर नगर निगम ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। ‘मोर रायपुर’ ऐप और निगम की वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे टैक्स जमा किया जा सकता है। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और कार्रवाई से बचें। निगम का मुख्य फोकस उन बकायादारों पर है, जो लंबे समय से अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं।



राजस्व काउंटर खुले रहेंगे

निगम के सभी जोन कार्यालयों के राजस्व काउंटर 28 मार्च (शनिवार), 29 मार्च (रविवार), और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी खुले रहेंगे। इन दिनों में भी नागरिक सामान्य दिनों की तरह टैक्स जमा कर सकेंगे।



आखिरी तारीख से पहले भुगतान करें

निगम ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स जमा नहीं करने पर 17 प्रतिशत अधिभार के साथ वसूली की कार्रवाई की जाएगी। निगम ने संपत्तिकरदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने बकाया टैक्स का भुगतान कर इस परेशानी से बचें।



निगम का लक्ष्य

नगर निगम का लक्ष्य है कि बकाया करों की वसूली से शहर के विकास कार्यों के लिए धनराशि जुटाई जा सके। इसलिए बकायादारों को समय रहते भुगतान करने की सलाह दी गई है, ताकि वे भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बच सकें।



निष्कर्ष

रायपुर नगर निगम ने बकाया टैक्स वसूली के लिए मोबाइल कॉल और मैसेज के जरिए बकायादारों से भुगतान की अपील की है। निगम ने चेतावनी दी है कि यदि 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया, तो 17 प्रतिशत अधिभार के साथ वसूली की कार्रवाई की जाएगी। निगम ने ऑनलाइन भुगतान के लिए मोर रायपुर ऐप और वेबसाइट की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। राजस्व काउंटर 28 मार्च से 31 मार्च तक खुले रहेंगे ताकि नागरिक टैक्स जमा कर सकें।



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