युक्तियुक्तकरण के बाद भी ड्यूटी पर न जाने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश जारी

Harrison Masih | Jul 21, 2025, 17:20 IST
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युक्तियुक्तकरण के तहत ट्रांसफर के बाद नई पोस्टिंग न लेने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश, रायपुर शिक्षा विभाग ने 22 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्कूलों के युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) के तहत तबादले किए गए शिक्षकों की परेशानियां अब और बढ़ती जा रही हैं। जिन शिक्षकों ने नए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनके खिलाफ अब सख्त प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी (D.E.O.) ने ऐसे शिक्षकों के वेतन आगामी आदेश तक बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है।



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क्या है मामला?

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-24/2024/20-तीन, दिनांक 02 अगस्त 2024 और 28 अप्रैल 2025 के तहत, पूरे राज्य में शालाओं का युक्तियुक्तकरण (Rationalisation of Schools) किया गया था। इस प्रक्रिया के तहत, अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से विभिन्न स्कूलों में पदस्थ किया गया।



यह आदेश जिला, संभाग और राज्य स्तर पर लागू किया गया था। नए स्कूलों में जिन शिक्षकों को पदस्थ किया गया है, उनमें से कुछ शिक्षकों ने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।



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रायपुर D.E.O. का आदेश

रायपुर जिले के धरसींवा, अभनपुर, आरंग और तिल्दा विकासखंडों के BEO (Block Education Officers) को पत्र भेजकर कहा गया है कि:



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  • जॉइनिंग में लापरवाही
    युक्तियुक्तकरण के बाद कई शिक्षकों ने नई स्कूल में कार्यभार ग्रहण नहीं किया।
  • सरकार सख्त रुख में
    राज्य सरकार और डीपीआई ने राहत न देने का साफ निर्देश दिया।
  • वेतन रोकने का आदेश
    रायपुर डीईओ ने गैरहाजिर शिक्षकों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए।
  • रिपोर्ट की समयसीमा तय
    संबंधित बीईओ को 22 जुलाई तक कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के निर्देश मिले।
  • कोर्ट से राहत वाले अपवाद
    जिन शिक्षकों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है, वे इस आदेश से बाहर रहेंगे।


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सरकार सख्त रुख में

डीपीआई (DPI – Directorate of Public Instruction) द्वारा सभी जिलों से लगातार रिपोर्ट तलब की जा रही है। शासन का कहना है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा, और शिक्षकों को समय पर नए स्कूल में जॉइन करना अनिवार्य है।



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