रायपुर. छत्तीसगढ़ CGPSC 2021 केस को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है। सोमवार यानी 15 जुलाई को सीबीआई मुख्यालय, दिल्ली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
सीबीआई के अनुसार पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन आईएएस टामन सिंह सोनवानी, पीएससी सचिव और तत्कालीन परीक्षा कंट्रोलर आरती वासनिक के रायपुर और भिलाई स्थित निवासों पर तलाशी ली गई है। इस मामले में सीबीआई तत्कालीन चेयरमैन सोनवानी, तत्कालीन सचिव जेके ध्रुव और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है।
सीबीआई को जांच हाथ में लेने में ही चार महीने लग गए
CGPSC 2021 की जांच सीबीआई करेगी, केंद्र सरकार ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी कर दी हैI छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने इस बारे में जनवरी में प्रयास किया थाI अप्रैल में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। इसके बाद सीबीआई को अपने हाथ में जांच लेने में करीब चार महीने लग गए।
छत्तीसगढ़ CGPSC 2021
तीन प्राथमिकी और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आदेश भी
छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री रहे ननकी राम कंवर की याचिका के कारण अभ्यर्थियों को मामूली राहत मिली हैI छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंत्री,अफसर पुलिस के परिजनों की नियुक्ति को फिलहाल स्थगित रखा हैI
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश से प्रभावित नाम -
1.नितेश - डिप्टी कलेक्टरI
2.साहिल- डीएसपीI
3. निशा कोसले-डिप्टी कलेक्टरI
4. दीपा अजगले/आडिल- जिला आबकारी अधिकारीI
5.सुनीता जोशी- लेबर ऑफिसरI
6.सुमीत ध्रुव- डिप्टी कलेक्टरI
7. निखिल खलको- डिप्टी कलेक्टरI
8.नेहा खलखो- डिप्टी कलेक्टरI
9.साक्षी ध्रुव- डिप्टी कलेक्टरI
10.प्रज्ञा नायक- डिप्टी कलेक्टरI
11-प्रखर नायक-डिप्टी कलेक्टरI
12. अनन्या अग्रवाल -डिप्टी कलेक्टर I
13. शशांक गोयल डिप्टी कलेक्टरI
14.भूमिका कटियार -डिप्टी कलेक्टरI
15.खुशबु बिजौरा-डिप्टी कलेक्टरI
16.स्वर्णिम शुक्ला डिप्टी कलेक्टरI
17.राजेंद्र कौशिक डिप्टी कलेक्टरI
18.मीनाक्षी गनवीर -डिप्टी कलेक्टरI
इन 18 नामों को लेकर असफल अभ्यर्थी और तब के विपक्ष बीजेपी को आपत्ति थीI उक्त नियुक्तियों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रोक लगा रखी हैI
ननकीराम ( पूर्व गृहमंत्री ) एक्शन मोड में आए तो दो कार्रवाइयां हुईं
पहली प्राथमिक कार्रवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने की हैI (नियुक्तियों में रोक लगाकर) और आर्थिक अपराध शाखा ने तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी व अन्य क़े विरुद्ध IPC की धारा 120 (बी) 420,आईपीसी औऱ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 की धारा 7,7 क औऱ धारा 12 तहत मामला दर्ज किया हैI