भाटिया वाइंस को हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार, कहा – लोगों को जहर पिलाओगे क्या
Marut raj | Aug 23, 2024, 15:30 IST
Chhattisgarh Bhatia Wines Factory Shivnath River Fish Death Case High Court the sootr
भाटिया वाइंस की फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी की वजह से शिवनाथ नदी में लाखों मछलियों की मौत हो गई थी। मीडिया में आईं खबरों को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। इसके बाद ही जनहित याचिका के रूप में इस केस की सुनवाई की जा रही है।
रायपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाटिया वाइंस को आड़े हाथ लिया है। कोर्ट ने फैक्ट्री प्रबंधन के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि अगर कोर्ट हस्तक्षेप न करे तो क्या लोगों को जहर पिलाओगे।
ज्ञात को कि मुंगेली जिले के धूमा में भाटिया वाइंस की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में से निकलने वाले प्रदूषित पानी की वजह से शिवनाथ नदी में लाखों मछलियों की मौत हो गई थी। इसकी खबर मीडिया में प्रमुखता से उठाई गई थी। इन खबरों को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। इसके बाद ही जनहित याचिका के रूप में इस केस की सुनवाई की जा रही है।
इस केस की सुनवाई के दौरान 30 जुलाई 2024 को पर्यावरण संरक्षण मंडल ने हाईकोर्ट को बताया था कि मामले की जांच के लिए हाई पॉवर कमेटी बनाई गई है। इसके बाद 13 अगस्त को बोर्ड ने बताया कि 22 और 23 जुलाई को फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान फैक्ट्री में नियमों का उल्लंघन करना पाया गया है।
बोर्ड की जांच में यह भी पाया गया है कि जहां फैक्ट्री का जहरीला पानी छोड़ा जा रहा था, वहां ऑक्सीजन का लेवल शून्य था। इस पर क्षेत्रीय कार्यालय ने 8 लाख 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया और खामियों को दूर करने कहा था।
इस पर भाटिया वाइंस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि पेनाल्टी जमा कर कमियां दूर कर ली गई हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीविजन बेंच ने दोनों पक्षों को सुना।
बेंच ने सुनवाई के बाद कहा कि नियमों के अनुसार फैक्ट्री खोलने पर आदेश जारी करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण मंडल स्वतंत्र है। इस केस की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
भाटिया वाइंस की वजह से लाखों मछलियों की मौत
इस केस की सुनवाई के दौरान 30 जुलाई 2024 को पर्यावरण संरक्षण मंडल ने हाईकोर्ट को बताया था कि मामले की जांच के लिए हाई पॉवर कमेटी बनाई गई है। इसके बाद 13 अगस्त को बोर्ड ने बताया कि 22 और 23 जुलाई को फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान फैक्ट्री में नियमों का उल्लंघन करना पाया गया है।
ऑक्सीजन का लेवल जीरो मिला
इस पर भाटिया वाइंस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि पेनाल्टी जमा कर कमियां दूर कर ली गई हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीविजन बेंच ने दोनों पक्षों को सुना।
बेंच ने सुनवाई के बाद कहा कि नियमों के अनुसार फैक्ट्री खोलने पर आदेश जारी करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण मंडल स्वतंत्र है। इस केस की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
By Jitendra Shrivastava
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
By Jitendra Shrivastava
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
By Jitendra Shrivastava
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
By VINAY VERMA