New Update
/sootr/media/media_files/lzBZDezvKz9DRdGjQDw9.jpg)
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00
गौवंश का वध, तस्करी या अवैध परिवहन और गौमांस बेचने वालों वालों को सात साल की जेल और पचास हजार रुपए जुर्माना लगेगा। सरकार अब सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाएगी। इस संबंध में सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जिस जगह से परिवहन शुरु किया गया और जिस जगह पर वाहन जब्त किया गया, उन दोनों जिलों के एसपी पर कार्रवाई की जाएगी।
अधिनियम 2017 के तहत कार्रवाई
इस प्रकार के लोगों के खिलाफ सराकर ने अभियान चलाकर पकड़ने के निर्देश दिए हैं। इन कृत्यों पर कृषक पशुपरिरक्षण संशोधन अधिनियम,कृषक पशु परिरक्षण नियम,पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2017 के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए सरकार ने क्या नियम जारी किए हैं।
thesootr links
छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें