CG News : छत्तीसगढ़ में कर्जदार किसान अब 25 अगस्त तक करा सकेंगे फसल बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति होती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान, जो भू-धारक व बटाइदार हो, शामिल हो सकते हैं।

Advertisment
author-image
Arun tiwari
एडिट
New Update
Chhattisgarh Crop Insurance Last Date Extended the sootr
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

रायपुर. छत्तीसगढ़ के ऋणी किसान अब 25 अगस्त तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा कर सकेंगे। भारत सरकार ने ऋणी किसानों के लिए बीमा कराए जाने की निर्धारित तारीख 16 अगस्त को बढ़ाकर  25 अगस्त कर दिया है।

 अऋणी कृषकों के लिए फसलों का बीमा कराने की 16 अगस्त तक की निर्धारित तारीख यथावत रहेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने समयावधि  25 अगस्त की है।

किसान कराएं अपनी फसलों का बीमा   

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य के किसानों को फसल बीमा कराने के लिए पंजीयन कराने को कहा है। इससे प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सकेगी।

राज्य में कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है।    किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो-कुटकी, रागी फसल का बीमा करा सकते हैं।

किसानों को नुकसान की भरपाई  
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति होती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान, जो भू-धारक व बटाइदार हो, शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल का बीमा करा सकते हैं, इसके लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना cg news in hindi cg news update छत्तीसगढ़ फसल बीमा