छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को कोर्ट से मिली क्लीन चिट, तालाब की जमीन से जुड़ी जनहित याचिका खारिज
The Sootr CG | Sept 29, 2023, 24:00 IST
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को कोर्ट से मिली क्लीन चिट, तालाब की जमीन से जुड़ी जनहित याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। जमीन से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर दी गई है।
AMBIKAPUR. अंबिकापुर विधायक और उप-मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। तरुनीर संस्था के द्वारा टीएस सिंहदेव के खिलाफ न्यायालय में लगाई गई जनहित याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। ऐसे में टीएस सिंहदेव की लीगल टीम ने इसे टीएस सिंहदेव की छवि को धूमिल करने के लिए लगाया गया झूठा आरोप बताया है।
सिंहदेव पर था जमीन बेचने का आरोप
तरुनीर संस्था के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा और बीजेपी पार्षद आलोक दुबे ने आरोप लगाया था कि शिवसागर तालाब की 52 एकड़ भूमि को पाटकर टीएस सिंहदेव ने इसकी बिक्री कर दी। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ताओं ने राजस्व न्यायालय से ग्रीन ट्रिब्यूनल और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। राजस्व न्यायालय, न्यायालय और ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहले ही इसे खारिज कर दिया था और अब न्यायालय ने इसे जनहित का मुद्दा मानने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है।
ये खबर भी पढ़िए..
धमतरी में बिहार के बीजेपी विधायक और रायपुर संभाग प्रभारी दिलीप जायसवाल का चौंकाने वाला बयान, जानिए क्या कहा ?
टीएस सिंहदेव को बड़ी राहत
इस मामले में ये साफ किया गया कि तालाब का रकबा 52 एकड़ नहीं बल्कि 31 एकड़ है और बाकी की शेष भूमि खाली जमीन के रूप में दर्ज है। मगर शिकायत में पूरी जमीन को तालाब बताकर शिकायत की थी। ऐसे में टीएस सिंहदेव की लीगल टीम ने न्यायालय ने याचिका खारिज करने की जानकारी देते हुए इस बात का भी खुलासा किया कि ये मामला सिर्फ राजनीतिक द्वेष और टीएस सिंहदेव की छवि को धूमिल करने उठाया गया था। ये संभवतः पहला मामला होगा जिसकी शिकायत राजस्व न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की गई और हर न्यायालय में फैसला शिकायतकर्ताओं के ही खिलाफ गया। ऐसे में इस मामले में शिकायतकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी और टीएस सिंहदेव को बड़ी राहत मिली है।
सिंहदेव पर था जमीन बेचने का आरोप
तरुनीर संस्था के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा और बीजेपी पार्षद आलोक दुबे ने आरोप लगाया था कि शिवसागर तालाब की 52 एकड़ भूमि को पाटकर टीएस सिंहदेव ने इसकी बिक्री कर दी। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ताओं ने राजस्व न्यायालय से ग्रीन ट्रिब्यूनल और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। राजस्व न्यायालय, न्यायालय और ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहले ही इसे खारिज कर दिया था और अब न्यायालय ने इसे जनहित का मुद्दा मानने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है।
ये खबर भी पढ़िए..
धमतरी में बिहार के बीजेपी विधायक और रायपुर संभाग प्रभारी दिलीप जायसवाल का चौंकाने वाला बयान, जानिए क्या कहा ?
टीएस सिंहदेव को बड़ी राहत
इस मामले में ये साफ किया गया कि तालाब का रकबा 52 एकड़ नहीं बल्कि 31 एकड़ है और बाकी की शेष भूमि खाली जमीन के रूप में दर्ज है। मगर शिकायत में पूरी जमीन को तालाब बताकर शिकायत की थी। ऐसे में टीएस सिंहदेव की लीगल टीम ने न्यायालय ने याचिका खारिज करने की जानकारी देते हुए इस बात का भी खुलासा किया कि ये मामला सिर्फ राजनीतिक द्वेष और टीएस सिंहदेव की छवि को धूमिल करने उठाया गया था। ये संभवतः पहला मामला होगा जिसकी शिकायत राजस्व न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की गई और हर न्यायालय में फैसला शिकायतकर्ताओं के ही खिलाफ गया। ऐसे में इस मामले में शिकायतकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी और टीएस सिंहदेव को बड़ी राहत मिली है।
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
By Jitendra Shrivastava
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
By Jitendra Shrivastava
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
By Jitendra Shrivastava
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
By VINAY VERMA