रायपुर. छत्तीसगढ़ में सरकारी डॉक्टरों के संबंध में बड़ा अपडेट आया है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इसका सीधा असर सरकारी डॉक्टरों पर पड़ने वाला है। इस आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सरकारी डॉक्टर अब प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
क्या लिखा है आदेश में
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकारी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हालांकि, वे अपने ड्यूटी पूरी करने के बाद निजी प्रैक्टिस कर सकेंगे। विशेष सचिव ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।