रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना के समय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में 6 महीने तक ड्यूटी देने वाले कर्मियों को सरकारी भर्तियों में बोनस के रूप में 10 नंबर देने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है।
तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर भर्ती में मिलेगा लाभ
धमतरी के नयागांव में रहने वाले चन्द्रकांत साहू ने कोविड-19 के दौरान अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलरगांव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित कोविड-19 कार्यक्रम में काम किया था। छह माह पूरे करने के बाद ऐसे कर्मचारियों ने आगे सर्विस जारी रखने की शासन से मांग की थी। इस पर सरकार ने 7 दिसंबर 2021 को आदेश जारी किया था कि कोविड काल में जिन कार्यकर्ताओं ने 6 महीने काम किया है, उन्हें प्रदेश में होने वाली तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में 10 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे।
चंद्रकांत ने स्वास्थ्य विभाग धमतरी जिले की भर्ती में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में किए गए अपने कार्य का प्रमाण पत्र पेश किया था। इसे अमान्य कर साहू को बोनस के 10 अंक नहीं दिए गए। इस पर चंद्रकांत ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर कोर्ट ने संयुक्त रूप से संचालित कोविड-19 कार्यक्रम में काम करने वालों को भी बोनस के 10 अंक दिए जाने का आदेश दिया है।