छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नया रोस्टर लागू, आठ अप्रैल से बदलेगी सुनवाई व्यवस्था
NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आठ अप्रैल से नया रोस्टर लागू होगा।
- तीन डिवीजन बेंच और 13 सिंगल बेंचों में नियमित सुनवाई तय की गई।
- पहली डीबी में जनहित याचिका, हेबियस कॉर्पस और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होगी।
- दूसरी डीबी सिविल, टैक्स, कंपनी और कमर्शियल अपील मामलों को देखेगी।
- तीसरी डीबी शेष क्रिमिनल मामलों सहित एक्विटल और अल्ट्रा वायरस मामलों की सुनवाई करेगी।
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आठ अप्रैल से नया रोस्टर लागू किया जा रहा है। नए रोस्टर के तहत तीन डिवीजन बेंच (डीबी) और 13 सिंगल बेंचों में नियमित सुनवाई होगी। इससे मामलों के त्वरित निपटारे की उम्मीद जताई जा रही है।
डिवीजन बेंच - I
पहली डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल जनहित याचिकाएं, हेबियस कॉर्पस, 2020 तक की क्रिमिनल अपील, अवमानना याचिका (क्रिमिनल) और धारा 482, 419 व 378 के मामलों की सुनवाई करेंगे।
डिवीजन बेंच - II
दूसरी डिवीजन बेंच में जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत सिविल मामलों, कंपनी अपील, टैक्स मामलों और 2022 तक के अल्ट्रा वायरस मामलों की सुनवाई करेंगे। यह बेंच कमर्शियल अपीलेट मामलों को भी देखेगी।
डिवीजन बेंच - III
तीसरी डिवीजन बेंच में जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस एन के व्यास उन क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेंगे, जो किसी अन्य डिवीजन बेंच को आवंटित नहीं हैं। साथ ही, 2016 तक की एक्विटल अपील और 2022 तक के अल्ट्रा वायरस मामलों की सुनवाई भी इसी बेंच में होगी।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ चीफ जस्टिस रमेश सिन्हाकी स्पेशल सिंगल बेंच सहित कुल 13 सिंगल बेंच भी निर्धारित की गई हैं, जहां विभिन्न मामलों की नियमित सुनवाई होगी।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आठ अप्रैल से लागू नया रोस्टर न्यायिक प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तीन डिवीजन और 13 सिंगल बेंचों के गठन से मामलों का तेजी से निपटारा होगा, जिससे लंबित मामलों का बोझ कम होने की उम्मीद है।
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