निर्माण कामों में क्वालिटी का नहीं रखा ध्यान, इजीनियर सस्पेंड

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने  एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एस के साहू को गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य करने पर सस्पेंड कर दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाए जाने के कारण निलंबित कर दिया है।

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Arun tiwari
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Incharge Deputy Commissioner Sandeep Sahu
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Raipur : छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने  एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एस के साहू को गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य करने पर सस्पेंड कर दिया। इंजीनियर को रायपुर के एकलव्य खेलकूद प्रकल्प परिसर, रायपुर छात्रावास भवन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाए जाने के कारण निलंबित कर दिया है।

सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए

संदीप साहू द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक अनुमानों और 10 फरवरी 2022 को स्वीकृत अनुमानों में विसंगतियां पाई गईं। यह विसंगति तकनीकी लेखा प्रकोष्ठ (TAC) द्वारा 15 फरवरी 2022 को निरीक्षण में नोट की गई। संदीप साहू द्वारा सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए और अतिरिक्त धनराशि के अनुमोदन के लिए गलत जानकारी दी गई। बिना उचित स्पष्टीकरण के लागत वृद्धि ने वित्तीय प्रबंधन और विभागीय जिम्मेदारी पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया। 

यह है मामला

वनवासी विकास समिति के अधिकारियों ने निर्माण कार्यों में हो रही गड़बड़ी और अनियमितता के लिए आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी को शिकायत की थी। मंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश आयुक्त कुंदन कुमार को दिए। जांच के दौरान तत्कालीन कार्यपालन अभियंता संदीप साहू के बिना प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति के काम करने, छल पूर्वक लोक निर्माण विभाग के द्वारा किए गए काम की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने,  प्राक्कलन बिना सहायक अभियंता और उप अभियंता के हस्ताक्षर प्रस्तुत करने और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का कार्य बिना प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के करने का दोषी पाया गया। अधिकारी द्वारा फर्नीचर की खरीदी के लिए मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर को राशि रु 1 करोड़ 35 लाख 63 हजार 573 का भुगतान माह जनवरी 2023 में किया गया है जबकि उस समय सिविल कार्य पूर्ण नहीं हुए थे। ठेकेदार को उस प्रयोजन से भुगतान किए जाने पूर्व  विभाग या संस्था जिसे निर्मित भवन हस्तांतरित किया जाना था से सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।

आगे की जांच में यह पाया गया कि संदीप साहू द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। उनके कार्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1966 का उल्लंघन किया गया। कुंदन कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एक गहन जांच करेगा ताकि इस प्रकार की विसंगतियों का पूरा पता लगाया जा सके ताकि आगे इस तरह की घटनाएं न हों।

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