शराब घोटाले में नकली होलोग्राम केस में UP STF की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

कोर्ट ने यह फैसला आरोपी विधु गुप्ता की याचिका पर सुनाया है। वह होलोग्राम बनाने वाली प्रिज्म कम्पनी का मालिक है। वहीं, अनिल टुटेजा को मेरठ अदालत ने छत्तीसगढ़ वापस भेजने की सशर्त अनुमति दी है।

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Marut raj
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रायपुर. छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, नकली होलोग्राम केस में यूपी STF की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला आरोपी विधु गुप्ता की याचिका पर सुनाया है। ज्ञात को कि विधु गुप्ता होलोग्राम बनाने वाली प्रिज्म कम्पनी का मालिक है।

यहां उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ED ने नोएडा के कासना में FIR दर्ज करवाई थी। इसकी जांच यूपी एसटीएफ की टीम कर रही है। इस FIR के आधार पर ही यूपी STF ने अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था।

अनिल टुटेजा भी छत्तीसगढ़ वापस लाया जाएगा

 छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, नकली होलोग्राम सहित अन्य केस में आरोपी अनिल टुटेजा को मेरठ अदालत ने छत्तीसगढ़ वापस भेजने की सशर्त अनुमति दी है। इससे पहले अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को मेरठ से रायपुर वापस लाया गया है। इन दोनों को ही गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया था। इनको 14 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर सौंपा गया है। 

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