मंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी, अफसर-कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी
Deeksha Nandini Mehra | Jun 19, 2024, 08:56 IST
CG मंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी
कई दिनों से अधिकारी-कर्मचारी विभागीय मंत्री और सीनियर अफसरों के पास बिना किसी सूचना के अपनी पर्सनल समस्या को लेकर मिलने पहुंच रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने यह नियम बनाया है।
बिना अपॉइंटमेंट के मंत्री या सीनियर ऑफिसर्ससे मिलने मंत्रालय जाते हैं तो सम्बंधित अफसर और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब मंत्रियों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी कर दिया है। यह फरमान छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि कई मामलों में देखा गया है कि कर्मचारी अपनी पर्सनल समस्या लेकर मंत्री से मिलने मंत्रालय आ जाते हैं। हालांकि उनकी समस्या का समाधान विभागाध्यक्ष या जिला कार्यालय के स्तर पर ही हो सकता है। फॉलोअप भी उसी कार्यालय से होगा। इसके लिए कर्मचारियों को मंत्रालय आने या किसी को भेजने की जरूरत नहीं रहती। इसके बाद भी कर्मचारी मंत्रालय के चक्कर लगाते हैं।
![छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।]()
विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसी अधिकारी-कर्मचारी को विभागीय मंत्री और सीनियर अफसरों से मुलाकात करनी है, तो वो 'उचित माध्यम से' विभागीय चैनल के जरिए अनुमति लें। उसके बाद ही मिलने जाएं। लिखित में आवेदन दें और समय मिलने पर उसके अनुसार ही मिलने पहुंचें।
![छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।]()
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश
इस आदेश को नहीं मानने पर अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही करने की बात कही गई है। बिना अनुमति मिलने पहुंचने पर प्रसिविल सेवा नियम 1965 के नियम 21 के तहत कदाचरण (बुरा व्यवहार) माना जाएगा। संबंधित शासकीय सेवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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मंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी | छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग | raipur news in hindi
आदेश में कहा गया है कि कई मामलों में देखा गया है कि कर्मचारी अपनी पर्सनल समस्या लेकर मंत्री से मिलने मंत्रालय आ जाते हैं। हालांकि उनकी समस्या का समाधान विभागाध्यक्ष या जिला कार्यालय के स्तर पर ही हो सकता है। फॉलोअप भी उसी कार्यालय से होगा। इसके लिए कर्मचारियों को मंत्रालय आने या किसी को भेजने की जरूरत नहीं रहती। इसके बाद भी कर्मचारी मंत्रालय के चक्कर लगाते हैं।
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।
विभागीय चैनल से लेनी होगी अनुमति
विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसी अधिकारी-कर्मचारी को विभागीय मंत्री और सीनियर अफसरों से मुलाकात करनी है, तो वो 'उचित माध्यम से' विभागीय चैनल के जरिए अनुमति लें। उसके बाद ही मिलने जाएं। लिखित में आवेदन दें और समय मिलने पर उसके अनुसार ही मिलने पहुंचें।
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश
होगी कार्रवाई सख्त
इस आदेश को नहीं मानने पर अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही करने की बात कही गई है। बिना अनुमति मिलने पहुंचने पर प्रसिविल सेवा नियम 1965 के नियम 21 के तहत कदाचरण (बुरा व्यवहार) माना जाएगा। संबंधित शासकीय सेवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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