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छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के आगामी चुनाव में जिला अधिवक्ता संघ और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने पर लगा प्रतिबंध हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के निर्देश के खिलाफ दाखिल याचिका को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है।
स्टेट बार काउंसिल चुनाव की अधिसूचना जारी
गौरतलब है कि स्टेट बार काउंसिल चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 7 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जो 14 अगस्त तक चलेगी। प्रदेश के वकील 25 सदस्यों का चुनाव करेंगे, जिनमें से निर्वाचित सदस्य बाद में अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी चुनेंगे।
बीसीआई ने यह नियम लागू किया है कि मौजूदा जिला अधिवक्ता संघ और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ताकि मतदाताओं पर प्रभाव डालने की आशंका को रोका जा सके। इस नियम को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव वरूणेंद्र मिश्रा ने चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि यह प्रतिबंध संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
कोर्ट ने खारिज की याचिका
मिश्रा ने अदालत में दलील दी कि 10 साल बाद स्टेट बार काउंसिल चुनाव हो रहे हैं, और 2022 में जारी इस अधिसूचना की उन्हें पहले जानकारी नहीं थी। हालांकि, केंद्र सरकार और बीसीआई के वकीलों ने नियम को सही ठहराया।
छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनावछत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव में पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध बरकरार। हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 2022 के नियम को सही ठहराया। जिला अधिवक्ता संघ और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव वरूणेंद्र मिश्रा की याचिका खारिज। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी। |
सभी पक्षों की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी। बार पदाधिकारियों का कहना है कि वे अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि यह आदेश उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश जैसा है। इस फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।
FAQ
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