बेरहमी की सीमा पार.... 7 बार बोलेरो से कुचला, मौत नहीं हुई तो पत्थर से सिर फोड़ा
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। तीन बदमाशों ने मिलकर युवक को जान से मार डाला। बदमाशों ने बड़ी बेरहमी से युवक की हत्या की।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। तीन बदमाशों ने मिलकर युवक को जान से मार डाला। बदमाशों ने बड़ी बेरहमी से युवक की हत्या की। बदमाशों ने युवक को एक+-दो नहीं बल्कि सात बार बोलेरो से कुचला। इतने में भी मन नहीं भरा तो बदमाशों ने पत्थर से युवक का सिर फोड़ दिया।
यह पूरा मामला कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र का है। किसान परिवार के बेटे 25 वर्षीय अमित साहू को तीन बदमाशों ने मिलकर जान से मार डाला। बदमाशों ने फिरौती के इरादे से युवक पर हमला किया था। पहले आरोपियों ने युवक को फोन करके अस्पताल ले जाने के बहाने गाड़ी की मांग करके बुलाए। जब युवक गाड़ी लेकर पहुंचा तो उसपर हमला कर दिया।
तीनों आरोपी नकाबपोश में थे। आरोपियों ने युवक को अगवाकर जंगल में ले गए। इसके बाद उन्होनें युवक से फिरौती की मांग की। जब युवक ने आरोपियों को पहचान लिया ताे तीनों ने मिलकर उसे जान से मारने की ठान ली। इस दौरान बदमाशों ने बोलेरो से 7-8 बार युवक को कुचल दिया।
जब इससे भी युवक की मौत नहीं हुई तो पत्थर से सिर फाेड़ दिया। युवक गाड़ी काे किराए पर चलवाता था। जिस गांव का युवक रहने वाला था। आरोपी हेमलाल दिव्य (28), पवन कंवर (27) और राजेश लहरे (24) तीनों उसी गांव के रहने वाले थे। आरोपियों ने पैसों के लालच में युवक की हत्या कर दी। मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
FAQ
कोरबा जिले में 25 वर्षीय युवक अमित साहू की हत्या कैसे की गई?
अमित साहू की हत्या तीन बदमाशों ने मिलकर की। पहले उसे गाड़ी की मांग कर जंगल में बुलाया गया, फिर बोलेरो से उसे 7-8 बार कुचला गया और जब वह नहीं मरा तो पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया गया।
हत्या के पीछे बदमाशों का उद्देश्य क्या था और उन्होंने किस तरीके से योजना बनाई थी?
हत्या के पीछे बदमाशों का फिरौती की मांग का उद्देश्य था। आरोपी नकाब पहनकर आए थे। उन्होंने युवक को अस्पताल ले जाने के बहाने फोन कर बुलाया और फिर अगवा कर जंगल में ले जाकर हमला किया।
इस जघन्य अपराध के दोषियों को कोर्ट ने क्या सजा सुनाई?
कोर्ट ने तीनों आरोपियों — हेमलाल दिव्य (28), पवन कंवर (27), और राजेश लहरे (24) — को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों आरोपी मृतक के ही गांव के रहने वाले थे।