DGCA की नई गाइडलाइन : एयरपोर्ट पर रील बनाने पर अब जेल और ट्रैवल बैन

Aishwarya Dwivedi | May 24, 2026, 09:09 IST
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सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए DGCA और BCAS ने एयरपोर्ट के संवेदनशील क्षेत्रों और फ्लाइट के भीतर रील, फोटो व वीडियो बनाने पर रोक लगाते हुए सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की नई गाइडलाइन जारी की है।

NEWS IN SHORT

  • DGCA और BCAS ने एयरपोर्ट पर फोटो-वीडियो के लिए सख्त गाइडलाइन जारी।
  • सिक्योरिटी होल्ड एरिया और विमान के पास रील बनाना पूरी तरह बैन।
  • क्रू मेंबर के मना करने पर भी वीडियो बनाना भारी पड़ सकता है।
  • नियम तोड़ने वाले यात्रियों को 'अनरुली पैसेंजर' की श्रेणी में डाला जाएगा।
  • नियमों के उल्लंघन पर फोन जब्ती के साथ हवाई यात्रा बैन संभव।

NEWS IN DETAIL

यदि आप भी हवाई यात्रा के दौरान एयरपोर्ट या फ्लाइट के भीतर रील्स बनाने, फोटो खींचने और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने के शौकीन हैं, तो अब सावधान हो जाइए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने हवाई अड्डों और उड़ानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। इस संबंध में एक नई व्यापक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों में वीडियो या रील्स बनाने पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा बलों द्वारा फोन भी जब्त किया जा सकता है।



सुरक्षा होल्ड एरिया और एप्रन में रील बनाना पूरी तरह बैन

नई गाइडलाइन के मुताबिक, एयरपोर्ट के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी 'सिक्योरिटी होल्ड एरिया' (SHA), जहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) द्वारा यात्रियों और उनके सामान की सघन चेकिंग की जाती है, वहां किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी या रील बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।



इसके अलावा, एप्रन एरिया (जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं) या टर्मिनल बिल्डिंग से विमान तक ले जाने वाली यात्री बसों में सफर के दौरान रुककर फोटो खींचना, वीडियो बनाना या रील्स शूट करना पूरी तरह बैन कर दिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि यात्री विमान के पास पहुंचते ही बोर्डिंग के समय फोटो-वीडियो बनाने लगते हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है और विमानों के परिचालन में भी बाधा आती है।



क्या हैं नए नियम? एक नजर में:

New Rules AIRPORT


प्रतिबंधित क्षेत्र: सिक्योरिटी होल्ड एरिया और विमान के खड़े होने की जगह (एप्रन) पर वीडियो या फोटो बनाना पूरी तरह वर्जित है।


उड़ान के दौरान की स्थिति: हवाई यात्री विमान के टेक-ऑफ, लैंडिंग या हवा में उड़ान के दौरान अपनी सीट पर बैठकर या खिड़की से सामान्य फोटो और वीडियो खींच सकते हैं।



क्रू मेंबर्स के निर्देश: यदि उड़ान के दौरान केबिन क्रू (विमान कर्मियों) द्वारा किसी भी कारण से कैमरा या फोन बंद करने के लिए कहा जाता है, तो यात्रियों को तुरंत उस आदेश का पालन करना होगा।



'अनियंत्रित यात्री' की श्रेणी: केबिन क्रू के बार-बार मना करने के बावजूद यदि कोई यात्री वीडियो शूटिंग जारी रखता है या हंगामा करता है, तो उसे 'अनरुली पैसेंजर' (Unruly Passenger) यानी उपद्रवी यात्री की श्रेणी में डाल दिया जाएगा।



नियम तोड़ने पर होगी 'जीरो टॉलरेंस' के तहत कार्रवाई

यदि कोई यात्री इन नए नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुरक्षा में सेंध लगाने या नियमों की अनदेखी करने पर निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है:



1. हवाई यात्रा पर प्रतिबंध: नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को DGCA की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे अधिक समय के लिए हवाई यात्रा करने से प्रतिबंधित (नो-फ्लाई लिस्ट में शामिल) किया जा सकता है।



2. उपकरणों की जब्ती: नियमों को ताक पर रखकर वीडियोग्राफी करने पर सुरक्षा बल (CISF) द्वारा मौके पर ही यात्री का मोबाइल फोन या अन्य रिकॉर्डिंग उपकरण जब्त कर लिया जाएगा।



3. कानूनी मामला: क्रू मेंबर्स या सुरक्षाकर्मियों से उलझने और सुरक्षा नियमों से खिलवाड़ करने पर विमान अधिनियम (Aircraft Act) के तहत गंभीर कानूनी मामला दर्ज किया जाएगा और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।



विमानन प्राधिकरणों का साफ कहना है कि हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके साथ किसी भी तरह का समझौता या सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



निष्कर्ष

सोशल मीडिया के दौर में एयरपोर्ट्स पर रील्स बनाने की बढ़ती होड़ सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रही थी। DGCA की इस नई 'जीरो टॉलरेंस' गाइडलाइन से न सिर्फ हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि यात्रियों में अनुशासन भी बढ़ेगा। नियमों की अनदेखी अब यात्रियों को नो-फ्लाई लिस्ट में पहुंचा सकती है।




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