नामी स्कूल के लेक्चरर को DPI ने किया सस्पेंड, बैड टच का आरोप

Dhamtari Crime News : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से बड़ा मामला सामने आया है।  नामी स्कूल के लेक्चरर को DPI ने सस्पेंड कर दिया है। लेक्चरर पर बैड टच का आरोप है।

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Kanak Durga Jha
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Dhamtari Crime News : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से बड़ा मामला सामने आया है।  नामी स्कूल के लेक्चरर को DPI ने सस्पेंड कर दिया है। लेक्चरर पर बैड टच का आरोप है। दरअसल, संचालक, लोक शिक्षण (DPI) दिव्या मिश्रा ने धमतरी जिले के शंकरदाह स्कूल में पदस्थ एलबी लेक्चरर रोहित कुमार देवांगन को निलंबित कर दिया है।

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इस व्याख्याता के ऊपर बच्चों से बैड टच करने, गाली-गलौच, मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने की शिकायतें थीं। लेक्चरर के खिलाफ मिली शिकायत की जांच में पुष्टि होने के बाद डीपीआई दिव्या मिश्रा ने उसे निलंबित कर दिया है।

धमतरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शंकरदाह में लेक्चरर एलबी रोहित कुमार देवांगन पदस्थ थे। उनके खिलाफ स्कूली बच्चों ने दुर्व्यवहार, अपशब्दों के प्रयोग की शिकायत की थी। जिस पर जांच बिठाई गई थी।

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बैड टच का आरोप

लोक शिक्षण विभाग की संचालक दिव्या मिश्रा ने जारी आदेश में उल्लेख किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र 6 दिसंबर 2024 के अनुसार रोहित कुमार देवांगन व्याख्याता (एलबी) शासकीय उमावि विद्यालय शंकरदाह जिला धमतरी के विरूद्ध अनुशासन व्यवस्था भंग करने, शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान करने, गाली-गलौज करने व मारने-पीटने की धमकी दी जाने की शिकायत मिली थी। उक्त शिकायत को संज्ञान में लेकर कार्यालयीन आदेश 29 अक्टूबर 2024 को जांच कराई गई।

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जांच प्रतिवेदन में शिकायत की पुष्टि हुई। पूर्व में भी देवांगन के विरूद्ध गलत व्यवहार एवं गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए शरीर के किसी भी अंग पर हाथ रखने, बैड टच संबंधी शिकायत मिलने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमतरी से जांच कराई गई थी।

अधिकारियों की टीम स्कूल पहुंची। जांच प्रतिवेदन के अनुसार शिकायत की पुष्टि हुई। शिक्षक रोहित कुमार देवांगन के उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम-3 के विपरीत है। सिविल सेवा 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अंतर्गत रोहित कुमार देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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FAQ

धमतरी जिले के किस स्कूल के लेक्चरर को सस्पेंड किया गया है और क्यों?
धमतरी जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शंकरदाह में पदस्थ लेक्चरर रोहित कुमार देवांगन को बैड टच, गाली-गलौज, मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोपों के चलते DPI दिव्या मिश्रा द्वारा सस्पेंड किया गया है।
रोहित कुमार देवांगन पर लगे आरोपों की पुष्टि कैसे हुई?
स्कूल के बच्चों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर 6 दिसंबर 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र के अनुसार जांच की गई। जांच प्रतिवेदन में आरोप सत्य पाए गए, जिसके बाद सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की गई।
निलंबन का आधार कौन-कौन से नियम रहे हैं?
लेक्चरर का व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) का उल्लंघन माना गया, जिसके आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

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