भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card)" के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आधार प्रमाणीकरण आधारित खाद्यान्न वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस दिशा में राज्य सरकार ने सभी राशनकार्ड धारकों के परिवार के सदस्यों का ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया है। अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है।
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2.35 करोड़ का ई-केवायसी पूरा, 38 लाख अब भी शेष
खाद्य विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 81.56 लाख राशन कार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें करीब 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से 2.35 करोड़ सदस्यों का ई-केवायसी कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि लगभग 38 लाख लोगों का ई-केवायसी अब भी लंबित है।
भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ई-केवायसी से छूट दी गई है।
ई-पॉस मशीन और मोबाइल ऐप से करें आसानी से e-KYC
खाद्य सचिव रीना कंगाले ने जानकारी दी है कि सभी उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही हितग्राही "मेरा ई-केवायसी" मोबाइल ऐप के ज़रिए भी घर बैठे स्वयं ई-केवायसी कर सकते हैं।
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ऐप से ई-केवायसी करने की प्रक्रिया:
गूगल प्ले स्टोर से “मेरा ई-केवायसी” ऐप डाउनलोड करें
राज्य का चयन करें
आधार नंबर दर्ज करें
OTP सत्यापन करें
फेस ई-केवायसी पूरा करें
खाद्यान्न वितरण में न हो रुकावट, समय रहते कराएं ई-केवायसी
खाद्य सचिव ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे 30 जून 2025 से पहले ई-केवायसी पूर्ण कर लें, ताकि राशन वितरण में कोई रुकावट न हो। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार का कोई सदस्य ई-केवायसी नहीं कराता है, तो उस सदस्य को अनाज प्राप्त करने में असुविधा हो सकती है।
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योजना का उद्देश्य: पारदर्शिता और पोर्टेबिलिटी
"वन नेशन वन राशन कार्ड" योजना का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी वितरण प्रणाली स्थापित करना, असली लाभार्थियों तक अनाज पहुंचाना तथा देश के किसी भी हिस्से से राशन प्राप्त करने की सुविधा देना है।
छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल न केवल खाद्यान्न वितरण को डिजिटल और पारदर्शी बनाने में सहायक है, बल्कि योजना की सार्वदेशिक पोर्टेबिलिटी को भी सुनिश्चित करती है। राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों का लाभ तभी मिलेगा जब हितग्राही समय रहते ई-केवायसी पूरा कराएं।
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