ED का दावा - IAS रहे अनिल टूटेजा का जज से था संपर्क, इसलिए मिल गई जमानत

छत्तीसगढ़ के पीडीएस घोटाले में ईडी ( एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ) ने बड़ा खुलासा किया है। अनिल कुमार टुटेजा और आलोक शुक्ला के जमानत को लेकर ईडी ने केस से जुड़े जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

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Marut raj
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ED - Former IAS Anil Tuteja got bail because of contact with judge
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रायपुर। नागरिक आपूर्ति निगम ( पीडीएस ) घोटाले मामले में ईडी ( एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ) ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल कुमार टुटेजा और आलोक शुक्ला के जमानत को लेकर बड़ा दावा किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि अनिल कुमार टुटेजा और आलोक शुक्ला का न्यायाधीश से संपर्क था, इसलिए इन लोगों को जमानत मिल गई।

जमानत पर ED ने किया बड़ा खुलासा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने कहा है अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के अग्रिम जमानत के दौरान न्यायाधीश के भाई ( अजय सिंह ) दोनों के संपर्क में थे। 16 अक्टूबर, 2019 को जैसे ही दोनों आरोपियों को जमानत दी गई, न्यायाधीश के भाई को मुख्य सचिव के पद से हटा दिया गया और 1 नवंबर, 2019 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसमें कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति अनुसूचित अपराध में अन्य मुख्य आरोपियों की भूमिका को कमजोर करने के लिए सह-अभियुक्त शिव शंकर भट्ट के मसौदा बयान को शेयर करने और संशोधित करने में शामिल थे।

ईडी के दावे के अनुसार इस मामले में तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा लाइजनर ( LAIZNER ) की मुख्य भूमिका में थे। हालांकि ईडी के 1 अगस्त के हलफनामे में संबंधित न्यायाधीश का नाम नहीं है।

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