अवैध कोयला लेवी और महादेव सट्टा ऐप मामले में EOW ने पेश किया चालान

इस मामले में प्राथमिकी जून 2024 में लिखी गई थी। अपराध क्रमांक 06/2024 आज 19 जुलाई 2024 को दस आरोपियों के बारे में आर्थिक अपराध शाखा ने अदालत को चालान पेश करते हुए बताया कि सभी आरोपी  न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

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Shiv Shankar Sarthi
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RAIPUR. महादेव सट्टा ऐप और अवैध कोल लेवी प्रकरण में आज आर्थिक अपराध शाखा ने चालान पेश किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि फरार चार आरोपियों के खिलाफ उसके पास सुबूत हैं। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी और सतीश चंद्राकर को जांच एजेंसी ने प्रमोटर्स एवं संचालक बताया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने दस लोगों को गिरप्तार किया है।

अवैध कोल लेवी प्रकरण में कौन- कौन आरोपी 

आर्थिक अपराध शाखा ने चालान में सौम्या चौरसिया, आईएएस रानू साहू, आईएएस समीर विश्नोई, शिव शंकर नाग, संदीप कुमार नायक, सूर्यकान्त तिवारी, निखिल चंद्राकर लक्ष्मीकांत तिवारी, हेमंत जायसवाल, चंद्र प्रकाश जायसवाल, शेख मोईनुद्दीन, पारेख कुर्रे, राहुल सिंह, रोशन कुमार, एवं वीरेंद्र जायसवाल को आरोपी बताया है। सभी आरोपियों क़े विरुद्ध 120 बी, 420 एवं 384,तथा भ्रस्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( यथा संसोधित भ्रस्टाचार निवारण ( संसोधन ) अधिनियम 2018 ) की धारा 7,7ए एवं 12 क़े अंतर्गत विशेष न्यायालय (भ्र. नि. अ.) रायपुर में चालान पेश किया गया है।

एमडी सट्टा ऐप क़े आरोपी

इस मामले में प्राथमिकी जून 2024 में लिखी गई थी। अपराध क्रमांक 06/2024 आज 19 जुलाई 2024 को दस आरोपियों के बारे में आर्थिक अपराध शाखा ने अदालत को चालान पेश करते हुए बताया कि सभी आरोपी  न्यायिक अभिरक्षा में हैं। इन आरोपियों के खिलाफ धारा 129 बी 420, 467, 468,471 एवं 201 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ( यथा संशोधित भ्रस्टाचार निवारण ( संशोधन ) अधिनियम 2018 की धारा की ( धारा 7 एवं 7 A, छत्तीसगढ़ जुआ ) ( प्रतिषेध ) अधिनियम 2022 की धारा 4,7, 8 एवं 11सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 ( यथा संशोधित सार्वजनिक द्युत ( मध्य प्रदेश संशोधन  )  अधिनियम 1976 की धारा 4 क क़े अंतर्गत विशेष न्यायालय ( भ्र. नि. अ. ) रायपुर में चालान पेश किया गया है।

MD सट्टा ऐप के आरोपी 

रितेश कुमार यादव, राहुल वकटे, चंद्र भूषभ वर्मा, सतीश चंद्राकर, सुनील दम्मानी, भीम सिंह यादव, अमित अग्रवाल, अर्जुन यादव, नितीश दिवान एवं किशन लाल वर्मा।

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