पूर्व IAS Anil Tuteja और बेटे यश को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत

आबकारी स्कैम केस में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा ( Former IAS Anil Tuteja ) और उनके बेटे पर बिलासपुर होईकोर्ट ने कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

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Marut raj
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Former IAS Anil Tuteja and son Yash get big relief from High Court  पूर्व IAS Anil Tuteja और बेटे यश को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत  द सूत्र the sootr
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रायपुर. पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा ( Former IAS Anil Tuteja ) और उनके बेटे यश टुटेजा को एसीबी - ईओडब्लू ( EOW ) में दर्ज आबकारी स्कैम केस में बिलासपुर हाईकोर्ट ( Bilaspur High Court ) से बड़ी राहत मिली है। सोमवार यानी 1 अप्रैल को टुटेजा की याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस एनके चन्द्रवंशीय की एकल बैंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त 2023 के ऑर्डर को रेफर करते हुए पूर्व IAS अनिल टुटेजा व उनके बेटे यश टुटेजा को आबकारी मामले में कार्रवाई से राहत दी।

एसीबी - ईओडब्लू को नोटिस

हाईकोर्ट ने इस मामले में एसीबी - ईओडब्लू को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब भी किया है। हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में ED की ओर से उपमहाधिवक्ता सौरभ पांडेय और एसीबी - ईओडब्लू की ओर से अधिवक्ता रनबीर सिंह मरहास ने पैरवी की। वहीं अनिल टुटेजा की ओर से  अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल एवं राजीव श्रीवास्तव ने पैरवी की। 

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