गणेशोत्सव आज से शुरू... पंडाल के लिए गाइडलाइन जारी, चौराहों पर परमिशन नहीं
Kanak Durga Jha | Aug 27, 2025, 10:56 IST
Ganeshotsav starts from today Guidelines issued pandals
Ganeshotsav 2025 : छत्तीसगढ़ में गणेशोत्सव और सार्वजनिक आयोजनों को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। बिजली की तारों के नीचे पंडाल बनाने की अनुमति नहीं है।
छत्तीसगढ़ में गणेशोत्सव और सार्वजनिक आयोजनों को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पंडाल, धरना, जुलूस, सभा या रैली नहीं होगी। पंडाल और अन्य भवनों के बीच 15 फीट खुली जगह अनिवार्य है।
बिजली की तारों के नीचे पंडाल बनाने की अनुमति नहीं है। बड़े पंडाल का ले आउट मैप पहले ही देना होगा। वहीं, आयोजन स्थल पर फायर एग्जिट, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स रखना जरुरी है। फेस्टिवल के दौरान कोई कार्यक्रम कराने के लिए आवेदन कम से कम 7 दिन पहले देना होगा।
ऐसे आयोजन का आवेदन प्रारूप-A में देना होगा। जरूरत पड़ने पर सक्षम अधिकारी अन्य विभागों से एनओसी ले सकते हैं। मुख्य सड़क या चौराहे पर पंडाल की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर अनुमति दी जाती है तो वैकल्पिक मार्ग अनिवार्य होंगे।
आयोजन समिति को आयोजन के तुरंत बाद स्थल की साफ-सफाई करनी होगी। अस्थायी शौचालय, पानी और कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। अनुमति मिलने के बाद भी आयुक्त/सीएमओ कभी भी अनुमति निरस्त कर सकते हैं।
इसके लिए आवेदन प्रारूप-C में जमा होगा। इसके साथ अनिवार्य रूप से अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व विभाग), थाना प्रभारी (पुलिस विभाग), जिला सेनानी होमगार्ड (अग्निशमन विभाग), कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत विभाग) एनओसी लगाना होगा। अनुमति का निर्णय भी 3 दिनों में होगा।
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बिजली की तारों के नीचे पंडाल बनाने की अनुमति नहीं है। बड़े पंडाल का ले आउट मैप पहले ही देना होगा। वहीं, आयोजन स्थल पर फायर एग्जिट, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स रखना जरुरी है। फेस्टिवल के दौरान कोई कार्यक्रम कराने के लिए आवेदन कम से कम 7 दिन पहले देना होगा।
500 लोगों और 5000 वर्गफीट तक के आयोजनों के लिए नियम
आयोजन समिति को आयोजन के तुरंत बाद स्थल की साफ-सफाई करनी होगी। अस्थायी शौचालय, पानी और कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। अनुमति मिलने के बाद भी आयुक्त/सीएमओ कभी भी अनुमति निरस्त कर सकते हैं।
बड़े आयोजनों के लिए नियम
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