गणेशोत्सव में यातायात परिवर्तन: इस दौरान ट्रैफिक में बदलाव; पुलिस ने 27 सितंबर तक भारी वाहनों पर रोक लगाई

Umeshwari Baghel | Sept 20, 2026, 19:07 IST
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गणेशोत्सव के दौरान रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है। पुलिस ने 27 सितंबर तक 19 प्रमुख मार्गों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। इसके अलावा छह रास्तों पर हल्के मालवाहक वाहनों के लिए भी समय सीमा बढ़ाई गई है। फैसला भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है।

रायपुर में गणेशोत्सव के दौरान बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। शहर में गणेश प्रतिमाओं के दर्शन के लिए देर रात तक लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। इसे देखते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक बढ़ा दी है।

पुलिस कमिश्नर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 से शहर की ओर आने वाले प्रमुख रास्तों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यह व्यवस्था 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।


सुबह 5 से रात 2 बजे तक लागू रहेगा प्रतिबंध

पुलिस के मुताबिक गणेशोत्सव के दौरान शाम से देर रात तक शहर के कई इलाकों में भीड़ बढ़ रही है। गणेश पंडालों और सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में यातायात दबाव को कम करने और लोगों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है।

नए आदेश के अनुसार शहर की सीमा में प्रवेश करने वाले मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों को सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। यह रोक रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 से जुड़े 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर लागू रहेगी।


इन 19 रास्तों पर नहीं आ सकेंगे भारी वाहन

  • तेलीबांधा थाना चौक
  • केनाल रोड रिंग रोड-1 प्रवेश मार्ग
  • महावीर नगर चौक
  • राजेंद्र नगर चौक
  • पचपेड़ीनाका चौक
  • संतोषीनगर चौक
  • भाठागांव चौक
  • कुशालपुर चौक
  • रायपुरा चौक
  • डीडी नगर प्रवेश मार्ग
  • अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग
  • टाटीबंध चौक
  • हीरापुर टर्निंग
  • गोगांव तिराहा
  • गोंदवारा तिराहा
  • भनपुरी पाटीदार भवन क्षेत्र
  • विधानसभा रोड व्हीआईपी तिराहा
  • एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे का मार्ग
  • कचना रेलवे क्रॉसिंग

हल्के मालवाहक वाहनों पर भी बढ़ा प्रतिबंध

गणेशोत्सव को देखते हुए पुलिस ने कुछ इलाकों में हल्के मालवाहक वाहनों के लिए भी समय सीमा बढ़ाई है। इसमें पिकअप, टाटा एस और ऑटो ट्रेलर जैसे वाहन शामिल हैं।

तेलघानीनाका और स्टेशन क्षेत्र से जुड़े छह मार्गों पर अब शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक हल्के मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पहले यह रोक शाम 5 बजे से रात 7 बजे तक थी।


इन 6 मार्गों पर लागू रहेगा नियम


  • अग्रसेन चौक से भैंसथान होते हुए तेलघानीनाका चौक
  • राठौर चौक से तेलघानीनाका चौक
  • फाफाडीह चौक से स्टेशन चौक होते हुए तेलघानीनाका चौक
  • चुनाभट्ठी से गुढ़ियारी अंडरब्रिज होकर स्टेशन चौक
  • कर्मा चौक रामनगर से रामनगर ब्रिज और अंडरब्रिज मार्ग
  • नहरपारा संजय गांधी चौक से स्टेशन गुरुद्वारा मार्ग

भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखकर फैसला

पुलिस प्रशासन का कहना है कि गणेशोत्सव के दौरान शहर के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कई स्थानों पर सड़क पर भीड़ बढ़ने से यातायात प्रभावित हो रहा है।

वाहनों की आवाजाही नियंत्रित कर पैदल श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है।

28 सितंबर से पुराने नियम लागू होंगे

पुलिस आदेश के अनुसार गणेशोत्सव समाप्त होने के बाद 28 सितंबर 2026 से पहले से लागू यातायात प्रतिबंध अपने निर्धारित नियमों के अनुसार जारी रहेंगे। अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें।

FAQ

  1. रायपुर में गणेशोत्सव के दौरान यातायात व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए हैं?
    गणेशोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए, रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक बढ़ा दी है। यह रोक 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
  2. कौन-कौन से मार्गों पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी?
    भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही 19 प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंधित रहेगी, जो रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 से शहर में आने वाले रास्तों के अंतर्गत हैं।
  3. हल्के मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर क्या नए नियम लागू हुए हैं?
    गणेशोत्सव के दौरान हल्के मालवाहक वाहनों के लिए कुछ इलाकों में आवाजाही पर समय सीमा बढ़ाई गई है, जो अब शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगी।
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