छत्तीसगढ़ के 350 से ज्यादा निजी स्कूलों पर गिरी गाज... हाईकोर्ट ने एडमिशन पर लगाई रोक

Ban on Admissions in 350 Private Schools : छत्तीसगढ़ में बिना मान्यता के चल रहे सैकड़ों नर्सरी और निजी स्कूलों पर अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

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Kanak Durga Jha
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High Court bans admission more than 350 Private Schools
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Ban on Admissions in Private Schools : छत्तीसगढ़ में बिना मान्यता के चल रहे सैकड़ों नर्सरी और सीबीएसई स्कूलों पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के अफसरों को जमकर फटकार लगाई।

कोर्ट ने तल्चा लहजे में कहा-बड़े लोगों को बचाने के लिए नियम बदले गए, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। दरअसल, राज्य सरकार ने बताया कि वर्ष 2013 के सर्कुलर में खामी थी, इस वजह से इसे बदलने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही नया सर्कुलर जारी किया जाएगा।

 बिना अनुमति के चल रहे स्कूल

विकास तिवारी ने एडवोकेट दुबे के जरिए जनहित याचिका लगाई है, बताया कि प्रदेश में बिना किसी मान्यता के 330 से ज्यादा स्कूल संचालित हो रहे हैं। ये स्कूल न सिर्फ बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि अभिभावकों को भी धोखा दे रहे हैं।

इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2013 के सर्कुलर के अनुसार नर्सरी स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य था, लेकिन अब अफसर कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा- 12 साल तक बिना अनुमति स्कूल कैसे चल गया? गली मोहल्ले में ऐसे स्कूल खुल गए हैं। वे लोग अब मर्सिडीज में घूम रहे हैं। रोज एक नया घोटाला सामने आ रहा है। यह बंद होना चाहिए।


बिना मान्यता वाले स्कूलों पर करें कार्रवाई

हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना मान्यता संचालित किए जा रहे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। शिक्षा सचिव को 13 अगस्त तक नया शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा गया है।

कोर्ट की तीखी फटकार

  • 350 से अधिक निजी स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं।

  • कोर्ट ने कहा- अब मर्सिडीज में घूम रहे हैं अवैध स्कूल संचालक।

  • 2013 का सर्कुलर बदले जाने पर कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल।

  • हाईकोर्ट ने 13 अगस्त तक शपथ पत्र मांगा है।

  • बिना मान्यता वाले स्कूलों में नए एडमिशन पर रोक लगी है।

पिछले माह प्रवेश पर लगाई गई थी रोक

हाई कोर्ट ने पिछले माह सुनवाई में प्रदेश की किसी भी गैर-मान्यत्र प्राप्त निजी स्कूल में नए छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी थी। पहले से हो चुके एडमिशन को निरस्त नहीं करने को कहार कहा गया था।

प्रदेश में बगैर मान्यता के 350 से अधिक स्कूल

डीपीआई के शपथ पत्र में बताया कि पूरे प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। लेकिन यह नहीं बताया गया कि इसमें से कितने के पास मान्यता नहीं है। कुल 7195 निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। 

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FAQ

छत्तीसगढ़ में कितने निजी स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं?
राज्य में 350 से अधिक स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं।
हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को क्या निर्देश दिया है?
कोर्ट ने 13 अगस्त तक विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।
क्या बिना मान्यता वाले स्कूलों में नए एडमिशन हो सकते हैं?
नहीं, कोर्ट ने ऐसे स्कूलों में नए एडमिशन पर पूर्ण रोक लगाई है।

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