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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वेतन निर्धारण में हुई गलती के चलते कर्मचारी से की गई वसूली को अवैध करार देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि यदि अतिरिक्त भुगतान कर्मचारी की गलत बयानी, धोखाधड़ी या गलती के कारण नहीं, बल्कि नियोक्ता की भूल से हुआ है, तो उसकी वसूली अस्वीकार्य है।
यह है पूरा मामला
याचिकाकर्ता गोपाल प्रसाद नायक को वर्ष 1996 में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में वे शासकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय, जांजगीर-चांपा में प्राचार्य पद पर पदोन्नत हुए और वर्तमान में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 21 दिसंबर 2022 को निदेशक, तकनीकी शिक्षा नया रायपुर ने आदेश जारी कर वर्ष 2006 से किए गए कथित अतिरिक्त भुगतान की वसूली और वेतन निर्धारण में संशोधन का निर्देश दिया। इस आदेश के खिलाफ नायक ने अधिवक्ता दीक्षा गौरहा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
अदालत में हुई सुनवाई
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति ए.के. प्रसाद की बेंच में हुई। अदालत ने रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि, वेतन निर्धारण की त्रुटि पूरी तरह विभागीय अधिकारियों की ओर से हुई है। 16 साल बाद वसूली का आदेश मनमाना और दुर्भावनापूर्ण है। याचिकाकर्ता का वेतन निर्धारण में कोई हस्तक्षेप नहीं था। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि उन्होंने अधिकारियों को गुमराह किया हो या धोखाधड़ी की हो।
कोर्ट ने सुनाया फैसला
अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता पर इस तरह का दायित्व डालना अन्यायपूर्ण है और यह निष्पक्षता, समता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता से पहले ही वसूल की गई राशि उन्हें आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर लौटाई जाए।
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