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कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट का नोटिस।
BILASPUR. भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका के संबंध में बुधवार को विधायक देवेंद्र यादव (MLA Devendra Yadav) को नोटिस जारी किया है। यह याचिका बीजेपी प्रत्याशी रहे प्रेम प्रकाश पांडेय और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला के माध्यम से दायर की है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च होगी।
प्रॉपर्टी के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर याचिका में विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन हलफनामे को संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और आपराधिक मामले छिपाने के आधार पर चुनौती दी गई है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मार्च 2024 तय की है। वकील ने दलील दी कि आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी को दबाया जाना जन प्रतिनिधि कानून, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिससे उम्मीदवार का निर्वाचन अवैध हो जाता है।