करोड़ों की ठगी केस के आरोपी भूपेश बघेल के करीबी केके श्रीवास्तव को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
Marut raj | Oct 07, 2024, 18:16 IST
High Court refused grant bail KK Srivastava accused fraud case the sootr
KK Shrivastava Fraud Case : केके श्रीवास्तव पर 15 करोड़ की धोखाधड़ी और ठगी का आरोप है। इस केस में वह फरार है। उस पर पुलिस ने 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है।
KK Shrivastava Fraud Case : करोड़ों की ठगी के केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ठगी केस में बघेल के करीबी केके श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने श्रीवास्तव की याचिका को खारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि केके श्रीवास्तव पर 15 करोड़ की धोखाधड़ी और ठगी का आरोप है। इस केस में वह फरार है। उस पर पुलिस ने 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
ज्ञात हो कि भूपेश बघेल के करीबी केके श्रीवास्तव पर आरोप है कि उसने दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ रुपए का ठेका दिलाने का झांसा दिया था। इसके चलते रावत एसोसिएट्स के मालिक अर्जुन रावत ने जुलाई 2023 में 15 करोड़ रुपए श्रीवास्तव को दिए थे। श्रीवास्तव ने पैसे तो ले लिए, लेकिन काम नहीं दिलाया। रावत एसोसिएट्स कंपनी की ओर से रायपुर के तेलीबांधा थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया था। केस दर्ज होने के बाद से ही केके श्रीवास्तव और उनकी पत्नी कंचन फरार है।
दस हजार रुपए का इनाम रखा गया है
दिल्ली की कंपनी ने कराया है केस दर्ज
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