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Bilaspur High Court : करोड़ों रुपए की ठगी केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी केके श्रीवास्तव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यही नहीं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह मामला It is a huge fraud......
यानी की बहुत ही बड़ी ठगी का है। इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है।
हाईकोर्ट के पूर्व जज ने की पैरवी
ठगी के मामले में बुरी तरह से फंसे केके श्रीवास्तव की ओर से बिलासपुर हाईकोर्ट में कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे मुरलीधरन ने पैरवी की। मुरलीधरन ने कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की। इस मामले में आदेश देते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की है।
श्रीवास्तव पर दर्ज है ठगी का केस
दरअसल केके श्रीवास्तव पर आरोप है कि उसने स्मार्ट सिटी में काम दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की है। मामले में श्रीवास्तव ने 15 करोड़ रुपए लूटा है। यह ठगी श्रीवास्तव ने भूपेश बघेल की सरकार में की। इसके खिलाफ दिल्ली के कारोबारी रावत एसोसिएट के मालिक अशोक रावत शिकायत की है।
अपनी शिकायत में अशोक रावत ने बताया कि, कांग्रेस शासन के समय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम दिलाने के एवज में केके श्रीवास्तव ने 15 करोड़ रुपए ठग लिए थे। इसके बाद श्रीवास्तव जान से मारने की धमकी दे रहा था।
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