हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट के रेट तय, कार-बाइक के लिए इतना लगेगा चार्ज
high security number plate car bike charge : छत्तीसगढ़ में चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त रोकने परिवहन विभाग सख्त हो गया है। इसके लिए विभाग की ओर से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यही नहीं छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की ओर से कार और बाइक की नंबर प्लेट के लिए रेट भी तय कर दिए गए हैं।
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1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में नंबर प्लेट अनिवार्य
परिवहन विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2019 के पहले के रजिस्टर्ड सभी वाहनों में नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से सभी 28 जिलों के लिए शुल्क भी तय कर दिया है। वाहन स्वामी तय शुल्क का भुगतवान कर घर बैठे नंबर प्लेट लगवा सकेंगे। जानकारी के अनुसार बाइक के लिए 465 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं, कार के लिए 756 रुपए लगेंगे।
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इसलिए बदली जा रही नंबर प्लेट
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर धोखाधड़ी कम करने के लिए नंबर प्लेट बदलने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके तहत पुरानी नंबर प्लेट को हटाकर उनकी जगह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाई जाएगी। सरकार ने सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर लगाना आवश्यक कर दिया है।
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छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए कोड नंबर जारी
परिवहन आयुक्त ऑफिस की ओर से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए कोड जारी कर दिया गया है। इसके तहत रायपुर जिले के लिए सीजी 04, दुर्ग जिले के लिए सीजी 07 से लेकर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के लिए सीजी 31 कोड जारी किया गया है। वाहन मालिक अपने जिले के डीलर के पास जाकर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। ज्ञात हो कि नंबर प्लेट में एक यूनिक कोड फीड रहेगा। इसमें संबंधित वाहन से जुड़ी सभी जानकारी होगी। इसे रिपिड के साथ लगाया जाएगा, ताकि इसके साथ छेड़छाड़ और प्लेट की कोडिंग को हटाया नहीं जा सकेगा।
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FAQ
- 1 अप्रैल 2019 के पहले के रजिस्टर्ड वाहनों के लिए नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग ने क्या निर्देश दिए हैं ?
परिवहन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य है। इसके लिए बाइक के लिए 465 रुपए और कार के लिए 756 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। - हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्यों अनिवार्य की जा रही है ?
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य इसलिए की जा रही है ताकि चोरी और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम किया जा सके। इन प्लेट्स में यूनिक कोड और वाहन की पूरी जानकारी फीड रहती है, जिससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी। - छत्तीसगढ़ में जिलों के लिए कोड नंबर का क्या उद्देश्य है ?
छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए कोड नंबर जारी किए गए हैं, जैसे रायपुर के लिए सीजी 04 और दुर्ग के लिए सीजी 07। यह कोड नंबर वाहनों की पहचान और उनके पंजीकरण में सहूलियत के लिए जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित वाहन की जानकारी आसानी से ट्रैक की जा सके।