IAS ने पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी और बच्चे किए, 5 सीनियर अफसर फंसे
IAS officer Sunil Tiwari second marriage court case : आईएएस अफसर के द्वारा दूसरी शादी करने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस मामले में कोर्ट ने पांच सीनियर आईएएस अफसरों को नोटिस जारी किया। दरअसल, आईएएस अफसर ने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी से उनके बच्चे भी हैं। यह मामला बिलासपुर हाईकोर्ट में चल रहा है।
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क्या है पूरा मामला, इस तरह समझिए
सहकारिता विभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सुनील तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी कर ली। इसके साथ ही दूसरे विवाह से उनके बच्चे भी हैं।
विनय शुक्ला ने इस मामले में 2020 में एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें तिवारी के तत्काल सस्पेंशन और विभागीय जांच की मांग की गई थी।
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शुक्ला की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में 2021 में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने 2023 में आदेश दिया था कि छह महीने में इस मामले की विभागीय जांच पूरी की जाए। इस पर न तो आईएएस अफसर तिवारी को सस्पेंड किया गया और न ही विभागीय जांच शुरू की गई।
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कोर्ट की अवमानना का केस
शुक्ला ने सितंबर 2024 में पांच आईएएस अफसरों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दायर किया था। इसमें कहा गया है कि इन अफसरों ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उक्त अफसरों ने न केवल कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, बल्कि उनकी ओर से दिए गए लीगल नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया।
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इन आईएएस अफसरों को दिया नोटिस
| हिमशिखर गुप्ता | तत्कालीन सचिव सहकारिता |
| सीआर प्रसन्ना | वर्तमान सचिव सहकारिता |
| रमेश शर्मा | तत्कालीन पंजीयक सहकारिता |
| दीपक सोनी | तत्कालीन पंजीयक सहकारिता |
| कुलदीप शर्मा | वर्तमान पंजीयक सहकारिताI |
FAQ
- IAS सुनील तिवारी पर किस प्रकार के आरोप लगे हैं ?
सुनील तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ली। साथ ही, दूसरे विवाह से उनके बच्चे भी हैं। - इस मामले में कोर्ट ने पांच आईएएस अफसरों को नोटिस क्यों जारी किया ?
कोर्ट ने पांच आईएएस अफसरों को इसलिए नोटिस जारी किया क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। 2023 में कोर्ट ने छह महीने में विभागीय जांच पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन न तो जांच शुरू हुई और न ही सुनील तिवारी को सस्पेंड किया गया। - याचिकाकर्ता ने कोर्ट की अवमानना का केस कब दायर किया ?
याचिकाकर्ता विनय शुक्ला ने कोर्ट की अवमानना का केस सितंबर 2024 में दायर किया, जिसमें यह आरोप लगाया कि संबंधित अफसरों ने कोर्ट के आदेश और उनके लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया।