BHILAI. छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana) में पैसे लेकर सर्टिफिकेट बनाने का खुलासा हुआ है। एक वायरल वीडियो में कांग्रेस पार्षद ईश्वरी साहू योजना के फॉर्म पर साइन करने के लिए 20 रुपए की रिश्वत लेती दिखाई दे रही हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद पार्षद ईश्वरी साहू की एमआईसी सदस्यता रद्द कर दी गई है। रिसाली मेयर शशि सिन्हा ने पार्षद की महापौर परिषद (MIC) की सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया है।
पार्षद का पैसे लेते वीडियो वायरल
महिला बाल विकास विभाग और आजीविका मिशन प्रभारी ईश्वरी साहू का कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जिसमें में वो मैरिज सर्टिफिकेट में साइन करने के लिए 20-20 रुपए लेते हुए दिख रही हैं। वीडियो में वो ये स्वीकार भी कर रही है कि पूरा दिन बैठकर काम करती हैं तो 20 रुपए लेना कोई गलत नहीं है।
बीजेपी पार्षद धर्मेंद्र भगत ने की कमिश्नर से शिकायत
वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी पार्षदों ने इस मुद्दे को आड़े हाथों लिया था। निगम के बीजेपी पार्षद धर्मेंद्र भगत ने मामले की शिकायत दुर्ग संभागायुक्त कार्यालय में की। शिकायत में उन्होंने वार्ड-15 की कांग्रेस पार्षद और एमआईसी मेंबर ईश्वरी साहू के खिलाफ निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 (अ) के तहत बर्खास्तगी की मांग की थी।
पार्षद की MIC सदस्यता समाप्त
इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही थी। इसे देखते हुए महापौर ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए रविवार, 19 फरवरी देर शाम ईश्वरी साहू की एमआईसी सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया।
विपक्ष के पार्षदों ने की थी ईश्वरी साहू को हटाने की मांग
ईश्वरी साहू वार्ड 15 मौहरी मरोदा से पार्षद चुनाव जीती थीं। महापौर शशि सिन्हा ने उन्हें शहर सरकार में शामिल कर महापौर परिषद में शामिल किया था। विपक्ष के पार्षदों ने लेन-देन की शिकायत को लेकर महापौर को ज्ञापन सौंपकर ईश्वरी साहू को हटाने की मांग की थी।
योजना पूरी तरह निशुल्क
पैसे लिए जाने की बात पर जब भिलाई नगर निगम के आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव से बात की, तो उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है। ये पूरी तरह से निशुल्क है। इसका आवेदन हर महिला को करना है।
आवेदन करने के लिए फॉर्म और प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है। किसी को एक रुपए भी नहीं देना है। यदि कोई पैसों की मांग करता है, तो उसकी शिकायत जोन आयुक्त से की जा सकती है।