अब शिक्षा सत्र के बीच रिटायर नहीं होंगे शिक्षक, आदेश जारी

Kanak Durga Jha | Jun 18, 2025, 13:57 IST
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Now teachers retire middle academic session order issued
Now teachers retire middle academic session order issued

स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर शिक्षा सत्र 2025-26 के अंत तक शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति दे दी है। इससे सेवानिवृत्त हो चुके सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य स्तर तक के शिक्षकों को राहत मिलेगी।

स्कूलों में शिक्षकों की कमी के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवावृद्धि का फैसला लिया है। प्रदेश के शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं, नगर निगमों के स्कूलों में पदस्थ ऐसे शिक्षक जो कि बीच सत्र में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें स्वमेव ही पुनर्नियुक्ति मिल जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर शिक्षा सत्र 2025-26 के अंत तक शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति दे दी है। इससे सेवानिवृत्त हो चुके सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य स्तर तक के शिक्षकों को राहत मिलेगी।

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स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह पुनर्नियुक्ति आदेश शासन स्तर से किसी विशेष सत्र के लिए न होकर स्थायी आदेश के रूप में लागू किया जाएगा। अब तक प्रतिवर्ष इस संदर्भ में आदेश जारी किया जाता था, लेकिन अब इस संदर्भ में स्थायी आदेश जारी कर दिया गया है।

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इंकार कर सकते हैं शिक्षक

जारी आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद स्वमेव सत्रांत तक पुनर्नियुक्ति मान्य होगी। हालांकि शिक्षक अथवा प्राचार्य इससे इनकार भी कर सकते हैं। यदि कोई शिक्षक पुनर्नियुक्ति से इनकार करता है, तो ही उसे पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय, शिक्षा संभागों के संयुक्त संचालकों, कलेक्टरों व जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि इस निर्णय से राज्य में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों को अनुभवशील शिक्षकों का लाभ मिल सकेगा और शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद है।

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