सड़कों में पशुओं को खुला छोड़ने पर मालिकों को होगी सजा, भरना होगा जुर्माना

Arun Tiwari | Jul 30, 2025, 18:50 IST
Owners will be punished for leaving animals open on the streets the sootr
बिलासपुर जिला प्रशासन ने आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब यदि पशु मालिक अपने पशुओं को खुला छोड़ते हैं, तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। एसडीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है।

रायपुर : यदि पशु को खुला छोड़ा तो पशु मालिक बंद हो जाएगा। बिलासपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले के सभी एसडीएम द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 प्रभावशील कर दी गई है। इसके तहत कोई भी पशुपालक अपनी पशुओं को खुले में नहीं छोड़ सकेगा। उन्हें अपने सभी पशुओं को बांधकर रखना होगा। अधिनियम का उल्लंघन करने पर कठोर सजा या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये खबर भी पढ़ें... नगर निगम ने आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाकर पहले दिन 40 से ज्यादा पशु पकड़ें, इनके मालिकों पर की जाएगी कार्रवाई

हादसे का जिम्मेदार पशु मालिक

बिलासपुर जिले के सभी एसडीएम द्वारा जारी अलग-अलग आदेश के अनुसार जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों एवं स्थानीय मार्गों में लगातार सड़क दुर्घटना घटित हो रही है जिसका एक प्रमुख कारण स्थानीय पशु मालिकों द्वारा लापरवाही व गैरजिम्मेदारीपूर्वक पशुओं को सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र रूप से छोड़ देना है। इन पशुओं के कारण न केवल आवागमन बाधित होता है, बल्कि जनहानि, पशुहानि एवं मालहानि जैसी गंभीर घटना घटित होती है जिससे कानून व लोक शांति व्यवस्था भंग की स्थिति निर्मित होती है। पशुओं के मार्गों में एकत्रित होने से अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवा देने वाले वाहनों का आवागमन भी गंभीर रूप से प्रभावित होता है। CG News | सड़क बनाने EE देंगे सर्टिफिकेट, हादसे रोकने सड़क से मवेशी हांकेंगे अधिकारी ये खबर भी पढ़ें... बिलासपुर में रसूखदारों का हाईवे पर हंगामा, लग्जरी कारों से लगाया जाम, ड्रोन से रील, सिर्फ जुर्माना

सजा के साथ जुर्माना भी

बिलासपुर जिले के सभी अनुविभागों के विभिन्न मार्गों एवं सार्वजनिक स्थानों में पशु मालिकों द्वारा अपने पालतू पशुओं को स्वतंत्र रूप से छोड़े जाने से रोकने आदेश पारित किए गए हैं। इसके अनुसार पशु पालकों द्वारा छोड़े गए पशुओं से मार्ग अवरूद्ध न हो एवं जन सामान्य/पशुओं की सुरक्षा तथा सुविधा के साथ-साथ आपातकालीन एवं अत्यावश्यक सेवा के निर्बाध व शांतिपूर्ण ढंग से संचालन तथा कानून-व्यवस्था की दृष्टि से इन क्षेत्रों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। ये खबर भी पढ़ें... अब छोटी गल्तियों पर सजा नहीं जुर्माना, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ में बदला कानून आमजन/पशुओं के जीवन की सुरक्षा हेतु तथा जनहित में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत अनुविभागीय दंडाधिकारियों द्वारा आदेश पारित किए गए हैं कि सभी पशु मालिक अपने पशुओं को बांधकर रखेंगे। पशुओं को मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र रूप से न छोड़ेंगे, न एकत्रित होने देंगे, अन्यथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 291 के अंतर्गत सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के अध्याय 3 धारा 11 (1) तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। thesootr links



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