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दुर्ग जिले के दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल'। पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे इस संबंध में स्पष्ट सूचना बोर्ड अपने पंपों पर प्रदर्शित करें, ताकि जागरूकता फैले और नियम का सख्ती से पालन हो।
सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालक/सवार को किसी भी पेट्रोल पंप के संचालकों की ओर से आकस्मिक सेवा मेडिकल इमरजेंसी एवं धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को छोड़कर पेट्रोल एवं अन्य उपयोगी ईंधन उपलब्ध नही कराए जाएंगे।
'नो हेलमेट नो पेट्रोल'
उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेट्रोल पंप परिसर में 'नो हेलमेट नो पेट्रोल' का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने कहा गया है। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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