पैसे नहीं हैं? बिजली बिल माफ करेगी सरकार, 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत
Raipur. छत्तीसगढ़ सरकार ने बकाया बिजली बिल को लेकर बड़ा फैसला किया है। जिसके तहत अब बकाया बिजली बिल वालों को पैसे नहीं जमा करने होंगे। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओ को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे सरकार पर 757 करोड़ रुपये से अधिक का भार पड़ेगा।
इतना मिलेगा लाभ
योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं की तीन कैटेगरी बनाई गई है। जिनमें 31 मार्च 2023 तक में निष्क्रिय उपभोक्ता, एकल बत्ती कनेक्शनधारी तथा अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। इन्हें प्रोत्साहन के रूप में अधिभार की राशि में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। साथ में मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
कैसे मिलेगी राहत
योजना (Electricity Bill Relief) का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के समय बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा। शेष राशि का भुगतान किस्तों में किया जा सकेगा। आगामी माह में कोई अधिभार नहीं लगेगा। यह योजना 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।
क्या कहती है सरकार
मुख्यमंत्री साय का कहना है कि कई परिवार आर्थिक कारणों से समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाते। जिससे सरचार्ज के कारण बकाया राशि बढ़ जाती है। पूरा भुगतान करना कठिन हो जाता है।
उपभोक्ताओं को राहत देने राज्य सरकार ने समाधान योजना शुरू की है। समाधान योजना के लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले लोगों के लिए है। योजना प्रदेश के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल की गई है। योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को कुल 757 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी।
कोरोना काल से नहीं भरा बिल
प्रदेश में कई ऐसे परिवार है जो कोरोना काल में बेरोजगार हो गए थे। आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे। जिससे बकाया राशि बढ़ गई थी। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की इस परेशानी को समझते हुए समाधान योजना लागू की है।
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