/sootr/media/media_files/2025/12/03/cg-cabinet-meeting-decisions-electricity-bill-half-scheme-solar-subsidy-rthe-sootr-2025-12-03-14-53-32.jpg)
Raipur. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें बिजली बिल हाफ योजना को फिर से लागू कर दिवा गया है।
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान
राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। हालांकि इन्हें यह सुविधा केवल अगले साल तक मिलेगी। इस दौरान तक उन्हें सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस तरह मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा।
गौरतलब है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, जिसके तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये तथा 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी।
ये खबरें भी पढ़ें...
साय कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, कृषि, आवास और खेल के क्षेत्र में मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ बिजली बिल हाफ योजना में बड़ा बदलाव: 100 यूनिट की सीमा बढ़कर 200 यूनिट हुई, 45 लाख परिवारों को मिलेगी राहत!
ऐसे समझें पूरी खबर
कैबिनेट बैठक में बिजली बिल हाफ योजना फिर से लागू। घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% छूट। 400 यूनिट तक खपत वालों को भी अगले वर्ष तक लाभ मिलेगा। सोलर प्लांट लगाने पर 15,000 से 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी। खरीद नियम, निजी विश्वविद्यालय और दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन को मंजूरी। |
छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम में संशोधन
2002 में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन देने तथा जेम पोर्टल में क्रय की स्पष्टता के लिए संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। इन संशोधन से क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा को बढा़वा मिलेगा तथा समय और संसाधनों की बचत होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
ये खबरें भी पढ़ें...
बिजली बिल हाफ योजना के जाते ही मीटर ने पकड़ी रफ्तार, उपभोक्ता कर रहे वापसी की मांग
साय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और दिव्यांगों के लिए महत्वपूर्ण फैसले
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us
/filters:format(webp)/sootr/media/media_files/2025/12/03/sai-cabinet_v_jpg-442x260-4g-2025-12-03-14-58-29.webp)